बीएस-4 व्हीकल स्कैम : ईडी ने कुर्क की 22 करोड़ रुपये की संपत्ति, अशोक लीलैंड की भूमिका की हो रही जांच

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 30 नवम्बर 2022, 4:07 PM (IST)

नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने बीएस-4 वाहन घोटाले से संबंधित धन शोधन निवारण मामले में फर्मो की 22.10 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है और अशोक लीलैंड की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

संपत्तियां दिवाकर रोड लाइन्स और आंध्र प्रदेश के पूर्व टीडीपी विधायक जेसी प्रभाकर रेड्डी की जटाधारा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य फर्म सी गोपाल रेड्डी एंड कंपनी और परिवार के सदस्यों से जुड़ी फर्मो के नाम पर हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में आदेश दिया था कि 1 अप्रैल, 2017 से किसी भी निर्माता या डीलर द्वारा बीएस-4 उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप नहीं होने वाले वाहनों को भारत में नहीं बेचा जाना चाहिए और पंजीकरण प्राधिकरणों को भी प्रतिबंधित किया गया था।

हालांकि, जटाधारा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (जेआईपीएल) और सी. गोपाल रेड्डी एंड कंपनी ने पूर्वोक्त आदेश के उल्लंघन में अशोक लेलैंड लिमिटेड से बीएस-3 वाहन डिस्काउंट पर खरीदे और फर्जी चालान प्रतियां बनाकर उन्हें बीएस-4 वाहनों के रूप में रजिस्टर्ड किया। जांच में पता चला कि कुछ रजिस्ट्रेशन नागालैंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में किए गए थे।

ईडी ने कहा, "ईडी ने नागालैंड में आरटीओ अधिकारियों से नकली चालान के रूप में साक्ष्य एकत्र किए हैं और अशोक लीलैंड द्वारा कुछ वाहनों के लिए स्क्रैप के रूप में जारी किए गए मूल चालान और अपराध किया है। इन वाहनों के स्वामित्व और बिक्री से उत्पन्न अपराध आय को 38.36 करोड़ रुपये के रूप में निर्धारित किया गया है।"

जांच और तलाशी के परिणामस्वरूप, 6.31 करोड़ रुपये की चल संपत्ति जिसमें बैंक बैलेंस, नकदी, आभूषण और आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों की प्राप्य राशि के साथ-साथ 15.79 करोड़ रुपये की 68 अचल संपत्ति कुर्क की गई है।

पूरे घोटाले में अशोक लीलैंड की भूमिका सहित आगे की जांच चल रही है।

--आईएएनएस

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