SC का अभिनेत्री पूनम पांडे को पोर्न वीडियो मामले में गिरफ्तार नहीं करने का आदेश

www.khaskhabar.com | Published : मंगलवार, 18 जनवरी 2022, 10:05 PM (IST)

नई दिल्ली । उच्चत्तम न्यायालय ने मंगलवार को पोर्न फिल्म रैकेट मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री पूनम पांडे को गिरफ्तारी से राहत प्रदान की। इस मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा मुख्य आरोपी हैं।

न्यायाधीश विनीत सरन और न्यायाधीश बी वी नागरत्ना की पीठ ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर महाराष्ट्र सरकार को भी नोटिस जारी किया।

शीर्ष न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, नोटिस जारी करिए,, इस बीच, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पिछले साल नवंबर में पूनम पांडे को राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उसने इस आदेश को चुनौती देते हुए उच्चत्तम न्यायालय का रुख किया था। मुंबई पुलिस की प्राथमिकी में पूनम पांडे को अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा के साथ आरोपी बनाया गया है।

उच्चत्तम न्यायालय ने 15 दिसंबर को राज कुंद्रा को पोर्न फिल्म रैकेट से जुड़े एक मामले में गिरफ्तारी से चार हफ्ते की राहत प्रदान की थी।

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने नवंबर में राज कुंद्रा द्वारा पोर्न फिल्म रैकेट मामले में मुंबई पुलिस द्वारा उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय से राहत से इनकार करने के बाद कुंद्रा ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।

कुंद्रा ने पहले सत्र अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी जिसने उसे कोई राहत नहीं दी थी और इसके बाद राज कुन्द्रा ने बॉम्बे उच्च न्यायालय का रुख किया और दावा किया था कि उसे कथित तौर पर फंसाया गया था।

मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने राज कुंद्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (रोकथाम) अधिनियम, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत कथित रूप से अश्लील वीडियो वितरित करने का मामला दर्ज किया था।

राज कुंद्रा ने दावा किया कि वह कथित अवैध वीडियो के निर्माण, प्रकाशन या प्रसारण से नहीं जुड़ा था। उसे मुंबई पुलिस ने पिछले साल जुलाई में एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था जहां राज पर एक ऐप के जरिए पोर्न फिल्में वितरित करने का आरोप लगाया गया था। सितंबर में कुंद्रा को जमानत मिल गई थी। (आईएएनएस)

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे