सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जिमखाना क्लब में सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का दिया निर्देश

www.khaskhabar.com | Published : गुरुवार, 23 सितम्बर 2021, 2:25 PM (IST)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली जिमखाना क्लब के कार्यालय में रिकॉर्ड को नष्ट करने के एक आरोप पर संज्ञान लिया और अगले आदेश तक सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सुनवाई की शुरूआत में, दिल्ली जिमखाना क्लब के प्रशासक का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने यह कहते हुए स्थगन की मांग की कि वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे अनुपलब्ध हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं हैं।


इस मौके पर एक व्हिसल-ब्लोअर का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सी.ए. सुंदरम ने न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की पीठ के समक्ष उनके हवाले से कहा, "मुझे बर्खास्त कर दिया गया है। वे सबूत नष्ट कर रहे हैं। लोगों को हटाया जा रहा है और प्रशासक को तीन बार बदला गया है।" सुंदरम पूर्व सचिव आशीष खन्ना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिनकी सेवा को क्लब ने समाप्त कर दिया था।


सुंदरम ने आगे कहा कि कार्यालय में सीसीटीवी रिकॉर्डिग को संरक्षित किया जाना चाहिए, और रिकॉर्डिगग को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।


पीठ में मौजूद जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सी.टी. रविकुमार ने कहा, "सबूत मिटाने की गंभीर शिकायत है।"


पीठ ने प्रशासक के वकील से कहा कि सीसीटीवी को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, अन्यथा वह परिसर में प्रशासक के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश जारी करेगा।


सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी ओर से कहा कि केंद्र ने प्रशासक नियुक्त किया था और सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को संरक्षित किया जाएगा।


पीठ ने जवाब दिया, "अगर कोई शिकायत है, तो उसे संबोधित किया जाना चाहिए। प्रशासक द्वारा यह प्रतिरोध क्या है?"


मेहता ने स्पष्ट किया कि कोई प्रतिरोध पेश नहीं किया जा रहा है।


पीठ ने अपने आदेश में दर्ज किया कि एक पत्र प्रसारित किया गया था कि प्रशासक के वकील अस्वस्थ हैं और स्थगन के अनुरोध पर आपत्ति ली गई है। पीठ ने कहा, "आशंका व्यक्त की जाती है कि कोई परिसर में स्थापित सीसीवीटीवी के लिए कार्यालय में रिकॉर्ड को नष्ट करने या हेरफेर करने की कोशिश कर रहा है, हम निर्देश देते हैं कि सीसीटीवी फुटेज को आज से अगले आदेश तक संरक्षित किया जाए। स्थगन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।"


शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह तय की है।


शीर्ष अदालत एनसीएलएटी के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही है जिसमें दिल्ली जिमखाना क्लब की सामान्य समिति को निलंबित करने और क्लब के मामलों के प्रबंधन के लिए केंद्र द्वारा नामित प्रशासक की नियुक्ति का निर्देश दिया गया था।


एक अपील कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 423 के तहत क्लब के बोर्ड (सामान्य समिति) के निदेशकों द्वारा दायर की गई है।


--आईएएनएस

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