चेन्नई। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्रियों और अन्नाद्रमुक के वरिष्ठ नेता के.पलानीस्वामी और ओ.पनीरसेल्वम को 14 सितंबर को विशेष अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। विधायकों और सांसदों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने दोनों नेताओं को अन्नाद्रमुक के पूर्व प्रवक्ता वा पुगाझेंडी द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले में अदालत में पेश होने को कहा था।
अन्नाद्रमुक के कानूनी प्रकोष्ठ के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि दोनों नेता व्यक्तिगत पेशी पर विशेष अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए फिर से मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। अन्नाद्रमुक की कानूनी टीम एक दो दिनों में मद्रास उच्च न्यायालय का रुख करेगी।
पूर्व मुख्यमंत्रियों को मंगलवार (24 अगस्त) को विशेष अदालत में पेश होना था और जब मामला विशेष न्यायाधीश एन. एलिसिया के सामने आया, तो नेताओं के वकील ने कहा कि वे बजट सत्र में व्यस्त थे और अदालत में अपनी व्यक्तिगत पेशी के खिलाफ याचिका दायर की ।
न्यायाधीश ने तब नेताओं को 14 सितंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया और मामले को स्थगित कर दिया।
पार्टी के पूर्व प्रवक्ता वा पुगझेंधी ने 14 जून को पार्टी से निकाले जाने के बाद दोनों वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि उनके निष्कासन की खबर इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया में प्रसारित की गई और पत्र की सामग्री ने अन्नाद्रमुक कार्यकतार्ओं के समक्ष उनकी छवि खराब की।
--आईएएनएस
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