पंजाब सरकार से पूर्व डीजीपी के खिलाफ चार्जशीट तलब

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 06 जनवरी 2021, 08:33 AM (IST)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार से कहा कि वह जूनियर इंजीनियर बलवंत सिंह मुल्तानी की तीन दशक पुराने हत्या मामले में पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ ताजा एफआईआर में दाखिल चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लाए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा, राज्य के वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने चार्जशीट और अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखने के लिए समय मांगा है। उसे दो सप्ताह के भीतर यह करने दीजिए।

पीठ ने निचली अदालत से 22 जनवरी को होने वाली मामले की सुनवाई स्थगित करने को भी कहा है, क्योंकि यह पहले से ही इस मामले को जब्त कर चुका है।

यह टिप्पणी सैनी की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें पिछले साल मई में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी।

पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सुब्रमण्यन ने शीर्ष अदालत के समक्ष पेश होकर कहा कि 22 जनवरी को अदालत में पेशी के लिए सैनी को चार्जशीट दाखिल की गई है और समन जारी किया गया है।

पीठ ने कहा, राज्य सरकार के वकील द्वारा यह सूचित किया गया है कि याचिकाकर्ता की उपस्थिति के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा 22-01.2021 को मामला तय किया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट के लिए यह उचित होगा कि वह फरवरी 2021 के अंत तक तारीख स्थगित करे।

शीर्ष अदालत ने इस मामले में सैनी को पहले ही अग्रिम जमानत दे दी थी।

सैनी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकती, क्योंकि एफआईआर की वैधता पर सवाल पर अभी शीर्ष अदालत का फैसला होना बाकी है। रोहतगी ने निचली अदालत के समक्ष आरोप पत्र की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए शीर्ष अदालत के समक्ष दलील दी। उन्होंने शीर्ष अदालत से 22 जनवरी को अपने वकील के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने की स्वतंत्रता देने का आग्रह किया।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल दिसंबर में मुल्तानी की हत्या के ताजा मामले में सैनी को अग्रिम जमानत दे दी थी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पिछले साल सितंबर में सैनी की अग्रिम जमानत और ताजा एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार करने से मना कर दिया था। (आईएएनएस)

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