चंडीगढ़ । पंजाब सराकर ने 1 दिसंबर से सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। वहीं सभी होटलों, रेस्तरांओ और मैरिज पैलेसों के खुलने का समय भी रात 9.30 बजे तक ही सीमित रहेंगे। रात 10 बजे से रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। और सुबह 5 बजे तक लगेगा।
इसके बाद 15 दिसंबर को फिर समीक्षा की जायेगी । वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों को 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा।
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