चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते हरियाणा सिविल सचिवालय में कार्य करने वाली गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट देने और उन्हें घर से कार्य करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सभी मंत्रियों और प्रशासनिक सचिवों के संयुक्त, उप सचिवों, अवर सचिवों, अधीक्षकों, उप अधीक्षकों, विशेष सचिवों, वरिष्ठ सचिवों, सचिवों तथा निजी सचिवों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि उनके अधीन कार्य करने वाली महिला कर्मचारी जो गर्भवती हैं, उन्हें घर से कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे