राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश में वसूले 4.71 करोड़, एमवी एक्ट में 11.45 करोड़ की वसूली

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 22 जुलाई 2020, 4:08 PM (IST)

जयपुर। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत बुधवार तक 3 लाख से अधिक व्यक्तियों का चालान कर 4 करोड़ 71 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। मुख्यत: सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर 1 लाख 27 हजार 816, बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने पर 9 हजार 289, निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने पर 1 लाख 63 हजार 521 व्यक्तियों के चालान किये गये है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकंने वाले, शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों एवं सार्वजनिक स्थलों पर गुटखा- तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है।

महानिदेशक पुलिस भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि निषेधाज्ञा तथा क्वारंटाईन मापदण्डों का उल्लघंन करने पर 3 हजार 520 एफआईआर दर्ज कर अब तक करीब 7 हजार 411 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। निषेधाज्ञा व एमवी एक्ट के तहत चालान कर 6 लाख 62 हजार 535 वाहनों का चालान एवं 1 लाख 52 हजार 970 वाहनों को जब्त किया गया। जिनसे करीब 11 करोड़ 45 लाख रुपये से अधिक जुर्माना वसूल किया जा चुका है।

प्रदेश में 22 हजार 908 व्यक्तियों को सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामले में राजस्थान पुलिस की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों में अब तक 218 मुकदमे दर्ज कर 300 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर 227 लोगों को गिरफ्तार किया है।

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