नई दिल्ली । रक्तांधता (कलर ब्लाइंडनेस) से पीड़ित लोग भी अब ड्राइविंग लाइसेंस ले सकेंगे। इस संदर्भ में केन्दीय परिवहन मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद रंगों की पहचान न कर पाने वाले लोग भी ड्राइविंग लाइसेंस ले सकेंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक, आंशिक कलर ब्लाइंडनेस की स्थिति में लाइसेंस दिया जा सकता है। हालांकि आवेदन देने वाले को इसके लिए प्रमाणपत्र देना होगा कि वह पूरी तरह कलर ब्लाइंड नहीं है।
मंत्रालय ने बताया है कि कुछ लोग सिर्फ रंगों की पहचान नहीं कर सकते हैं, लेकिन वाहन चलाने में सक्षम होते हैं। ऐसे लोगों को इस आधार पर उनकी क्षमता को नकारा नहीं जा सकता है।
मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने इस मामले में चिकित्सा विशेषज्ञों से विचार-विमर्श किया है और इस मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ विचार किया गया और नियमों में बदलाव का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय का कहना है कि दुनिया के कई देशों में कलर ब्लाइंड को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा रहा है।(आईएएनएस)
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