जिला उद्योग केन्द्रों को दिशा-निर्देश जारी , पहले चरण में आटा, बेसन, दाल, तेल मिलों को दे सकेंगे अनुमति

www.khaskhabar.com | Published : शनिवार, 28 मार्च 2020, 6:34 PM (IST)

जयपुर । प्रदेश के उद्योग आयुक्त मुक्तानन्द अग्रवाल ने लॉक डाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण और आपूर्ति करने वाली औद्योगिक इकाइयों को अनुमति के संबंध में जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबंधकों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जारी निर्देशों और केन्द्र व राज्य सरकार की समय-समय पर जारी एडवाइजरी की भी सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए।
आयुक्त उद्योग अग्रवाल ने जारी निर्देशों में कहा गया है कि महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा पहले चरण में आटा, बेसन, दाल और तेल मिलों को अनुमति दी जा सकेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अन्य विनिर्माण या सेवा इकाइयां के लिए स्थानीय आवश्यकतानुसार अनुमति दिया जाना जरुरी है तो जीएम डीआईसी स्वयं की अभिषंषा के साथ जिला कलेक्टर के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग/प्रबंध निदेशक रीको को आवष्यक कार्यवाही के लिए ईमेल या उपयुक्त माध्यम से भिजवाएंगे।
आयुक्त उद्योग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अनुमति प्राप्त इकाई में जिस कार्य के लिए अनुमति दी गई है वही उत्पादन कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसी इकाई में न्यूनतम श्रमिकों व कार्मिकों को ही कार्य की अनुमति होगी और इन कार्मिकों को स्थानीय आवास से इकाई तक ही आने-जाने की अनुमति होगी। इकाई में स्वच्छता, सेनेटाइजेशन, वायरस संक्रमण रोकने के आवश्यक उपाय के साथ ही सोषियल डिस्टेंस आदि की सख्ती से पालना करनी होगी। इसके साथ ही इकाई में किसी के भी वायरस संक्रमण, बुखार, खांसी, जुखाम अथवा अन्य संक्रमण की स्थिति में ततकाल प्रषासन को जानकारी देने के साथ ही चिकित्सकीय जांच करानी होगी।
आयुक्त अग्रवाल ने बताया कि अनुमति प्राप्त इकाइयों को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी एडवाइजरी की शतप्रतिशत पालना सुनिष्चित करनी होगी। महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र संबंधित इकाई के उद्यमी, प्रबंधक व कार्मिकों की सूची, पता, मोबाईल नंबर, आईडी आवश्यक रुप से रखेंगे।

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