मोदी सरकार ने की IT रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च के बजाए 30 जून, ATM पर दी ये छूट

www.khaskhabar.com | Published : मंगलवार, 24 मार्च 2020, 2:48 PM (IST)

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना के संकट को ध्यान में रखते हुए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च के बजाय 30 जून की गई।

देश में कोरोना संकट पर प्रेस से बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने बताया कि कोरोना वायरस संकट को देखते हुए इनकम टैक्स भरने की तारीख सरकार ने बढ़ा दी है। अब लोग 30 जून तक अपनी इनकम टैक्स भर सकते हैं।

सरकार ने किए ये बड़े बदलाव....
वित्त वर्ष 2018-19 की आईटी रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च के बजाय 30 जून, 2020 होगी।देर से फाइल होने वाली रिटर्न पर ब्याज दर 12 से घटाकर 9 फीसदी की गई।टीडीएस जमा होने की तारीख में कोई बदलाव नहीं, सिर्फ देर होने पर लगने वाले ब्याज की दर 9 फीसदी और वो भी सिर्फ 30 जून 2020 तक।आधार-पैन लिंकिंग की तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है।विवाद से विश्वास स्कीम भी 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई है।विवाद से विश्वास स्कीम में पहले 31 मार्च तक अतिरिक्त चार्ज लगना था, लेकिन अब इसकी तारीख 30 जून कर दी गई है।
जीएसटी फाइल को लेकर किए गए ये बदलाव .....

मार्च-अप्रैल-मई 2020 के महीनों की रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून तक बढ़ाई गई। ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उनपर कोई ब्याज, जुर्माना आदि नहीं लगेगा। 5 करोड़ से ऊपर वाली कंपनियों पर 12 के बजाय अब 9 फीसदी ब्याज लगेगा। कंपंसेशन के लिए ऑप्ट करने की योजना भी 30 जून तक बढ़ाई गई।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

कोरोना संकट के चलते कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज में किए ये दबलाव .....
सबका विश्वास योजना अप्रत्यक्ष करों से जुड़े मामलों के लिए थी, इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च थी, इसकी मीयाद भी बढ़ाकर अब 30 जून कर दी गई है। इस अवधि में किसी पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। वहीं, लॉकडाउन की अवधि में किसी एक्सपोर्टर-इम्पोर्टर को दिक्कत न हो, इसके लिए कस्टम क्लीयरेंस का काम 30 जून तक 24 घंटे होगा।

सरकार ने कार्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री से जुड़ी ये घोषणाएं कीं.....

एमसीए 21 रजिस्ट्री के तहत पहले मोरेटोरियम इश्यू 30 सितंबर था, इस पर अब देर से फाइलिंग में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। कंपनियों के बोर्ड मेंबर को जरूरी बैठक करने में भी राहत, 6 महीने तक बैठक नहीं करेंगे तो भी चलेगा।ऑडिट 2020-21 के लिए भी समय सीमा बढ़ाई गई।जिन कंपनियों ने अभी तक कोई बोर्ड बैठक नहीं की है, उनके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
बैंकों के ग्राहकों को लिए ये ऐलान किया ......
डेबिट कार्ड से एटीएम से कैश निकालने पर अगले 3 महीने तक कोई चार्ज नहीं लगेगा।ग्राहक किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं।खाते में मिनिमम बैलेंस की शर्त खत्म कर दी गई है।डिजिटल ट्रेड ट्रांसैक्शन के लिए बैंक शुल्क में कमी की गई।