पंजाब ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए उठाए कड़े कदम, सार्वजनिक परिवहन पर भी प्रतिबंध

www.khaskhabar.com | Published : गुरुवार, 19 मार्च 2020, 6:55 PM (IST)

चंडीगढ़। मंत्री समूह ने देश में अपने पंख फैला रहे कोविड-19 को गंभीरता से लेते हुए गुरुवार को लोगों को बिना किसी आपात स्थिति के अपने घरों से बाहर निकलने से रोकने के लिए कठोर कार्रवाई करने का फैसला किया है। स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा की अध्यक्षता में हुई मंत्री समूह की गुरुवार की बैठक में राज्य में 20 मार्च आधी रात से सभी सार्वजनिक परिवहन (सरकारी एवं निजी बसों) के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।

इसी तरह 10वीं और 12वीं कक्षा की सभी बोर्ड की परीक्षाओं को भी 31 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है। सरकारी कार्यालयों में सभी प्रकार की ‘पब्लिक डीलंग्स’ तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए ब्रह्म मोहिंद्रा ने कहा कि राज्य में संदिग्ध मामलों के बढऩे के मद्देनजर वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंत्री समूह ने आज अपनी बैठक की। उन्होंने कहा कि मंत्री समूह ने एकमत होकर फैसला किया है कि यह ठोस और बड़े कदम उठाने का समय है और लोगों के लिए केवल सलाह जारी करने का समय बीत चुका है। मंत्री समूह ने निर्णय लिया कि लोगों को बिना किसी आपात स्थिति के अपने घरों से बाहर निकलने से रोकने की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए मंत्री समूह ने 20 मार्च की आधी रात से सभी सार्वजनिक परिवहन (सरकारी एवं निजी बसों) के संचालन को रोकने का फैसला किया है, लेकिन टैक्सी और साइकिल रिक्शों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।

मंत्री समूह द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जिसमें विभिन्न सार्वजनिक, निजी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में स्थापित आईसोलेशन वार्डों की संख्या को बढ़ाना और मेडिकल व पैरा मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता तथा दवाओं के पर्याप्त स्टॉक को सुनिश्चित करके सेवाओं को मजबूत करना शामिल है। इसी तरह अस्पतालों में नियमित ओपीडी सेवाएं भी स्थगित कर दी गई हैं, लेकिन सभी अस्पतालों और पीएचसी में आपातकालीन सेवाओं को 24*7 जारी रखा जाएगा। मंत्री समूह ने 31 मार्च तक सभी डेंटल कॉलेजों और अस्पतालों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का भी फैसला किया है।
ये बड़े फैसले:-

-मंत्री समूह ने राज्य में 20 मार्च आधी रात से सभी सार्वजनिक परिवहन के संचालन पर लगाई पाबंदी।
-टैक्सी और साईकिल रिक्शों पर लागू नहीं होगा यह प्रतिबंध।
- 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं 31 मार्च तक स्थगित।
-विवाह समारोहों और अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद व्यक्तियों की संख्या 20 तक की सीमित।
-होटलों, रेस्तराओं और ढाबों में खाने-पीने पर पाबंदी, हॉल्स में कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और अन्य समारोहों पर भी लगी रोक।
-होटलों, रेस्तराओं और ढाबों को टेक अवे सर्विस या भोजन घर पहुंचाने की अनुमति।
- विदेश यात्रा करने वाले लोगों को घर में अलग रखना किया अनिवार्य।
-अस्पतालों में आईसोलेशन वार्डों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

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