कोरोना से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत आदेश जारी

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 18 मार्च 2020, 7:34 PM (IST)

धर्मशाला। उपायुक्त कांगड़ा ने बुधवार को यहां बताया कि भारत सरकार ने कोविड-19 को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। इसके दृष्टिगत कोरोना से बचाव के लिये आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 की धारा 34 के तहत विभिन्न निवारक कदम उठाये जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति को देखते हुये धारा-34 के तहत जिला में सतसंग, जागरण, कीर्तन, लंगर और भंडारा इत्यादि आयोजित नहीं किये जा सकते। इसके साथ ही जिला के सभी धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। इस दौरान धार्मिक स्थलों में सम्बन्धित पुजारियों द्वारा पूजा अर्चना इत्यादि जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त ढ़ाबा, बार, फूडकोर्ट, रेस्तरां, होटल इत्यादि अपने संस्थान में स्वच्छता का विशेष प्रबंध सुनिश्चित करेंगे और अपने उपभोक्ताओं और स्टॉफ के लिये स्वच्छता की आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध करवायेंगे।

जिला दण्डाधिकारी ने बताया नाई की दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर भी स्वच्छता का ध्यान रखेंगे और कार्य के दौरान मास्क का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही मसाज सेंटर, स्पॉ, स्वीमिंग पूल, सोना, जिम्नेजियम इत्यादि भी बंद रहेंगे। इस दौरान किसी प्रकार के रैली, धरना, जलूस या काफ्रेंस भी आयोजित नहीं किये जा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और एचआरटीसी के डीएम इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार बसों और टैक्सियों के सेनिटाईज करवाना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही बस अड्डों पर भी स्वच्छता सुनिश्चित की जायेगी। इस दौरान उपरोक्त अधिकारी अपने विभाग के चालकों और परिचालकों और कलीनरों को स्वच्छता बारे निर्देश देंगे।

राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि नगर निगम आयुक्त धर्मशाला और कार्यकारी अधिकारी और जिला की नगर पंचायतें इस दौरान बस और टैक्सी स्टैंड, सब्जी मंडी, रेलवे स्टेशनों, इत्यादि पर स्वच्छता का प्रबंध करेंगे और अपने स्टॉफ के लिये दस्तानों, टोपी, मास्क और बूट्स इत्यादि उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे और प्रतिदिन कचरा इकट्ठा कर उसका निपटान करवाना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि जिला पर्यटन अधिकारी होटलों, होम स्टे में स्वच्छता सुनिश्चित करवायेंगे और यह भी सुनिश्चित करवायेंगे कि विदेश से आने वाले पर्यटक अपने आगमन सम्बन्धी सूचना स्वास्थ्य अधिकारियों को उपलब्ध करवायें।

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रीजनल सेंटर एचपीयू तथा अन्य सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख अपने विदेशी विद्यार्थियों जोकि पिछले एक माह में अपने देश से वापिस आये हों कि सूचना स्वास्थ्य विभाग और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारी को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि सीएमओ और जिला आयुर्वेदिक अधिकारी अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करेंगे और कोरोना वायरस के बचाव के लिये उन्हें दवायें और उपकरण इत्यादि उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा कांगड़ा एयरपोर्ट के निदेशक सभी यात्रियों के लिये स्वास्थ्य विभाग से समन्वय के साथ सक्रीनिंग और सैनिटाईज करने के लिये सुविधायें उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि सभी बैंक अपने उपभोक्ताओं के लिये बैंक शाखा और एटीएम में स्वच्छता सुनिश्चित करेंगे और समय-समय पर एटीएम को सैनिटाइज करवायेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक कांगड़ा यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सहित कहीं बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा न हों।

जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि सभी दुकानदार अपने संस्थानों में स्वच्छता सुनिश्चित करेंगे और सभी व्यापार मंडल भी स्वच्छता बारे जागरूकता फैलाना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही सीएमओ कांगड़ा, मेडिकल सुपरिडेंटेंड जोनल हास्पिटल, मेडिकल सुपरिडेंटेंड टांडा मेडिकल काॅलेज को भी ओपीडी में लोगों को निर्धारित दूरी पर बैठने की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना करने पर डिस्जास्टर मैनेजटमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 51 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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