आगामी दो माह में श्रमिकों का पंजीयन कार्य पूरा कर लिया जाएगा: टीकाराम जूली

www.khaskhabar.com | Published : शुक्रवार, 13 मार्च 2020, 4:45 PM (IST)

जयपुर। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि आगामी दो माह मेें श्रमिकों का पंजीयन कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

जूली ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि श्रमिक कार्ड की पेंडेंसी अधिक है, इसलिए विभाग द्वारा आगामी दो माह में श्रमिकों का पूरा पंजीयन कर लिया जाएगा तथा उसके बाद एक सप्ताह में कार्ड भी बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 सालों से श्रमिकों का कार्ड नहीं बना है।

उन्होंने कहा कि श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं में 95 प्रतिशत आवेदन निस्तारित किए जा चुके हैं। केवल शुभशक्ति योजना तथा सुलभ आवास योजना में पेंडेंसी है। इन योजनाओं में 2016-17 के प्रकरणों को निपटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बजट की उपलब्धता के आधार पर इन योजनाओं के आगे के प्रकरणों को निस्तारित किया जाएगा।

इससे पहले उन्होंने विधायक रफीक खान के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जयपुर जिले में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा पंजीयन के वर्षवार लंबित आवेदनों का विवरण सदन के पटल पर रखा।

उन्होेंने कहा कि हिताधिकारियों द्वारा उचित समयावधि में आक्षेप पूर्ति नहीं किये जाने के कारण आवेदनों का अन्तिम निस्तारण होने में विलम्ब होता है। आक्षेप में डाले गये पुराने प्रकरणों में हिताधिकारी द्वारा पूर्ति करने पर उसे सर्वोच्च वरीयता के आधार पर निस्तारित किया जाता है। जिले में शीघ्र ही लम्बित पंजीयन आवेदनों का वरीयतानुसार निस्तारण कर दिया जायेगा।

जूली ने बताया कि पंजीयन प्रक्रिया का सरलीकरण एक सतत प्रक्रिया है। पूर्व में प्रति वर्ष पांच रुपये प्रतिमाह की दर से अंशदान राशि लिये जाने की प्रक्रिया थी। जिसे दिनांक 24 नवम्बर, 2015 द्वारा पांच वर्षों के लिए एकमुश्त 60 रुपए जमा कराने की सुविधा दी गई। पूर्व में दूरदराज से श्रमिकों आवेदन हेतु जिला मुख्यालय पर आना पड़ता था जबकि वर्तमान में कोई भी श्रमिक निकट के ई-मित्र केन्द्र द्वारा अपना आवेदन कर सकता है।

श्रम राज्य मंत्री ने बताया कि आवेदनों के निस्तारण में विलम्ब की स्थिति विभिन्न कारणों से हुई है, जिसमें विकास अधिकारियों द्वारा पंजीयन कार्य में रूचि नहीं लिया जाना, विभाग में निरीक्षकों की कमी एवं पिछले एक वर्ष में विभिन्न चुनाव कार्यक्रमों के कारण घोषित आदर्श आचार संहिता मुख्य है। लम्बित आवेदनाें के त्वरित निस्तारण हेतु विशेष प्रयास के रूप में मुख्यालय स्तर पर कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है एवं वर्तमान में 1,15,651 आवेदन ही विभाग के स्तर पर लम्बित है। पिछले एक वर्ष में 3,24,112 आवेदनों का निस्तारण विभाग द्वारा किया गया है।

उन्होंने मण्डल द्वारा संचालित शुभ शक्ति योजना के अन्तर्गत जयपुर जिले मे लंबित आवेदनो का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपकर राशि का प्रयोग अधिनियम की धारा 22 (ए) से (जी) तक उल्लेखित विषयों पर बनाई गई योजनाओं में लाभ अन्य कल्याणकारी योजना की अपेक्षा प्राथमिकता से करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि उक्त निर्देशों के क्रम में सीमित फण्ड उपलब्धता तथा संवेदनशीलता की दृष्टि से सिलिकोसिस सहायता, मृत्यु सहायता, प्रसूति सहायता, शिक्षा सहायता एवं टूलकिट सहायता के आवदनों को वरीयता देते हुए निस्तारित किया जा रहा है।

जूली ने बताया कि शुभ शक्ति योजना तथा सुलभ्य आवास योजना के आवेदनों को चरणबद्ध निस्तारित किया जा रहा है। दिनांक 8.01.2020 को वर्ष 2016-17 में प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन के उपरान्त पात्र श्रमिकों को हितलाभ देने का निर्णय लिया गया है। उक्तानुसार लम्बित आवेदनों का निस्तारण वरीयता के आधार पर पहले आओ पहले पाओ पद्धति से विभाग द्वारा किया जा रहा है।


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