नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के खजूरी इलाके में हिंसा भडक़ाने और इंटेलीजेंस ब्यूरो (आईबी) कर्मी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी ताहिर की राजधानी स्थित कडक़डड़ूमा कोर्ट में पेशी हुई।
अब दिल्ली पुलिस ताहिर से पूछताछ करेगी। ताहिर को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था। उसने राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण के लिए अर्जी दायर की थी, जो खारिज हो गई थी। इसके बाद अपराध शाखा ने कोर्ट से ही उसे गिरफ्तार कर लिया था। क्राइम ब्रांच की एसआइटी पूछताछ से लिए सवालों की सूची तैयार कर चुकी है।
ताहिर ने गुरुवार को गिरफ्तारी से पहले एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए खुद को बेगुनाह बताया था। उसने भाजपा पर फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह हर तरह की जांच के लिए तैयार है। अंकित की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। वह नार्को टेस्ट समेत सभी जांच के लिए तैयार है।
हाईकोर्ट में दिल्ली हिंसा पर सुनवाई 12 मार्च तक स्थगित
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा से
संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई 12 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। मुख्य
न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की खंडपीठ ने हिंसा से
संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर अगले सप्ताह 12 मार्च को सुनवाई करने का फैसला
किया। हिंसा के संबंध में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें से भाजपा और
कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर भडक़ाऊ बयान देने पर एफआईआर दर्ज
करने की मांग की गई है।
अन्य याचिकाओं में घायल व पीडि़त लोगों के पुनर्वास
और अन्य राहत की मांग की गई है। माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की
नेता वृंदा करात द्वारा दायर एक याचिका का भी शुक्रवार को अदालत में
उल्लेख किया गया, जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली पुलिस अपराध प्रक्रिया
संहिता का पालन नहीं कर रही है और इस तरह पीडि़तों के लिए अपने लापता
प्रियजनों को ढूंढऩा मुश्किल हो गया है।