पंजाब सरकार ने कोरोना के खतरे से निपटने को किया आपातकालीन उपायों का ऐलान

www.khaskhabar.com | Published : मंगलवार, 03 मार्च 2020, 5:56 PM (IST)

चंडीगढ़। जानलेवा साबित हो चुके कोरोना वायरस के बढ़ रहे प्रकोप और खौफ के मद्देनजर इस घातक रोग के साथ पैदा होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने की तैयारियों के तौर पर पंजाब सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 'फ्लू कॉर्नर' स्थापित करने समेत आपातकालीन कदम उठाने का ऐलान किया है। यह 'फ्लू कॉर्नर' सांस से संबंधित इन्फेक्शन के सभी संदिग्ध मामलों की जल्द से जल्द जांच करेंगे और ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों के घूमने-फिरने को सीमित करने को यकीनी बनाऐंगे, जिससे इस रोग के फैलाव को रोका जा सके।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान वैश्विक स्तर पर फैले इस महारोग से पैदा हुई स्थिति का जायजा लिया। यहां तक कि दिल्ली और तेलंगाना से एक-एक मरीज के इस रोग से पीड़ित होने की पुष्टि होने संबंधी रिपोर्टे सामने आई हैं।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट-1897 की धारा 2,3, और 4 के घेरे अधीन 'पंजाब एपीडेमिक डिजीज, कोविड-19 रेगुलेशनज-2020' को मंजूरी दे दी है, जिससे कोविड-19 (कोरोना वायरस डिजीज-2019) को रोका जा सके। इस संबंधी नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा।

मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, पंजाब में किसी भी प्राईवेट लैबोरेटरी को कोविड-19 का टेस्ट करने या सैंपल लेने के लिए अधिकृत नहीं किया गया। कोई भी व्यक्ति या संस्था स्वास्थ्य विभाग की अग्रिम मंजूरी के बगैर कोविड-19 संबंधी किसी भी तरह की जानकारी देने के लिए किसी भी रूप में प्रिंट या अन्य मीडिया को इस्तेमाल नहीं करेगी।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि नोटिफिकेशन के मुताबिक, कोविड-19 संबंधी किसी भी तरह की अफवाह या गैर-वैज्ञानिक जानकारी मुहैया करवाना दंडनीय अपराध होगा।

मंत्रिमंडल के फैसले के मुताबिक सभी अस्पतालों को हिदायत की जा रही है कि संदिग्ध व्यक्ति के किसी ऐसे मुल्क या इलाके, जहां इस रोग के फैलने की रिपोर्टे हैं, की यात्रा संबंधी पता लगाया जाए और यदि वह कोविड-19 के संदिग्ध या पुष्टि हो चुके केस के संपर्क में आया है तो उस बारे भी विस्तार में जानकारी एकत्रित की जाए।

यदि किसी व्यक्ति ने पिछले 14 दिनों के दौरान कोविड-19 से प्रभावित क्षेत्र की यात्रा की है या किसी प्रभावित व्यक्ति के संपर्क में आया है तो उस व्यक्ति को अस्पताल में अलग रखा जाएगा और उस डॉक्टर या अस्पताल या क्लीनिक द्वारा स्वास्थ्य विभाग को तुरंत सूचित करना लाजिमी होगा।

कोविड-19 से प्रभावित देश या क्षेत्र की यात्रा करके लौटे व्यक्तियों के लिए खुद नजदीकी सरकारी अस्पताल या हेल्पलाइन नंबर-104 पर कॉल करके अपनी यात्रा के बारे में जानकारी देना लाजिमी है, जिससे स्वास्थ्य विभाग द्वारा जरूरी कार्यवाही की जा सके।

--IANS

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