नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने से संबंधित याचिकाओं को बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया।
जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के निर्णय की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पांच जजों की संविधान पीठ ही सुनवाई करेगी। इसे बड़ी बेंच को नहीं भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है।
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