निर्धारित नियमों का पालन न करने वाले 2680 के काटे चालान और 430 वाहनों को किया जब्त

www.khaskhabar.com | Published : मंगलवार, 18 फ़रवरी 2020, 10:35 PM (IST)

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के दिशा निर्देशों पर राज्य के ट्रांसपोर्ट विभाग ने मोटर व्हीकल एक्ट और स्कूल वाहन स्कीम का उल्लंघन करते हुए ग़ैर कानूनी तौर पर चल रही स्कूली बसों के खि़लाफ़ राज्य स्तरीय जांच मुहिम शुरू की है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब की ट्रांसपोर्ट मंत्री रजिया सुल्ताना ने बताया कि विभाग ने जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से दो दिनों के दौरान 7872 वाहनों की चेकिंग की, जिनमें से मोटर व्हीकल एक्ट और स्कूल वाहन स्कीम के ज़रुरी मापदण्डों का उल्लंघन करने वाले 2680 वाहनों के चालान काटे गए जबकि 430 वाहनों को कब्ज़े में लिया गया। उन्होंने बताया कि इस दो दिवसीय मुहिम के दौरान डिप्टी कमीश्नरों ने अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में कड़ी निगरानी की, जिसमें वाहनों की तकनीकी पक्ष से जांच की गई। उन्होंने बताया कि यह सारी मुहिम सम्बन्धित सहायक ट्रांसपोर्ट कमीश्नरों, सब डिविजऩल मैजिस्ट्रेट (एसडीएमज़), क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सचिव की निगरानी में चलाई गई है और राज्यभर में पुलिस की 100 टीमें इस मुहिम में शामिल थीं।

इस सम्बन्धी अधिक जानकारी देते हुए सुल्ताना ने कहा कि मार्च महीने से उल्लंघन करने वालों के खि़लाफ़ एक व्यापक मुहिम शुरू की जाएगी जिससे ‘सेफ स्कूल वाहन’ के नाम अधीन स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए निर्धारित नियमों के पालन को यकीनी बनाया जा सके।

शनिवार को लोंगोवाल के नज़दीक एक स्कूल बस में आग लगने की दुखदायी घटना को याद करते हुए ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कहा कि अच्छे दर्जे के वाहन चलाने सम्बन्धी नियमों का पालन करना स्कूली वाहनों के लिए लाजि़मी है। उन्होंने जि़ला शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों द्वारा बच्चों को लाने लेजाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों सम्बन्धी जानकारी एकत्रित करके ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ साझा करने के निर्देश भी दिए। सुल्ताना ने आगे कहा कि विभाग की तरफ से मार्च महीने से नियमों का पालन न करने वाले स्कूली वाहनों के लिए मौके पर फिटनेस सर्टीफिकेट जारी करने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जायेगी। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्धी अपेक्षित ढांचा स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश पहले ही जारी किये जा चुके हैं।

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