उद्योगों के लिए लगातार भूमि का आवंटन जारी : परसादी लाल मीणा

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 12 फ़रवरी 2020, 5:36 PM (IST)

जयपुर। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी उद्योग पर प्रतिबंध नहीं है तथा सरकार द्वारा लगातार उद्योग लगाने के लिए भूमि का आवंटन किया जा रहा है।

मीणा प्रश्नकाल में इस संबंध में विधायकों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होेंने कहा कि पाली के नया गांव में पावरलूम उद्योग लग सकता है तथा 6 अगस्त 2014 को पावरलूम उद्योग को सामान्य उद्योग में परिवर्तित किया गया है। उन्होेंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चूड़ी उद्योग पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है तथा केन्द्र सरकार द्वारा पर्यावरण स्वीकृति के तहत इस औद्योगिक क्षेत्र में ए तथा बी कैटेगरी के उद्योग लगाया जाना प्रतिबंधित है।

उन्होंने बताया कि इस औद्योगिक क्षेत्र में स्थानीय लोगों की इच्छानुसार 30 भूखण्डों को इसी माह नीलामी के तहत स्वीकृत किया जाएगा। उन्हाेंने कहा कि राज्य सरकार की किसी भी उद्योग को प्रतिबंध करने की कोई मंशा नहीं है।

इससे पहले विधायक ज्ञानचंद पारख के मूल प्रश्न के जवाब में मेघवाल ने कहा कि पाली में रीको द्वारा 274.41 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र नया गांव विकसित किया गया हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र में कुल 501 औद्योगिक भूखण्ड नियोजित किए गए हैं। इन 501 नियोजित औद्योगिक भूखण्डों में से 186 भूखण्ड चूड़ी उद्योग के लिए नियोजित है तथा शेष 315 भूखण्ड सामान्य श्रेणी के उद्योगों के लिए नियोजित है।

उन्होंने बताया वर्तमान में इस क्षेत्र में 157 भूखण्ड आवंटित किए जा चुके है। उक्त आवंटित भूखण्डों में से 75 भूखण्ड चूड़ी उद्योग हेतु आवंटित किए जा चुके हैं तथा 82 भूखण्ड सामान्य श्रेणी के उद्योगों को आवंटित किए जा चुके हैं। उन्होंने इस औद्योगिक क्षेत्र में आवंटन हेतु रिक्त कुल 344 भूखण्ड का विवरण सदन के पटल पर रखा।

उद्योग मंत्री ने कहा कि इस औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित या विक्रय किए भूखण्डाें पर किसी कारण से उद्योग लगाने की रोक नहीं है। तथापि इस औद्योगिक क्षेत्र हेतु जारी पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 22 दिसंबर 2017 में वृणित शर्तों के तहत भारत सरकार के ईआईए नोटिफिकेशन 2006 में उल्लेखित ए एवं बी श्रेणी की औद्योगिक इकाईयां लगाया जाना प्रतिबंधित है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 17 दिसंबर 2019 से राज्य में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 प्रभावी की गई है। यह योजना राज्य के सभी क्षेत्रों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्यमों पर लागू है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में किसी विशेष औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष पैकेज व सहायता के प्रावधान नहीं किए जाते है।

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