आगजनी से पीड़ित परिवारों को केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार ही राहत प्रदान: मास्टर भंवरलाल मेघवाल

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 12 फ़रवरी 2020, 4:15 PM (IST)

जयपुर। आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि आगजनी से पीड़ित परिवारों को केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार ही राज्य सरकार राहत प्रदान करती है।

मेघवाल प्रश्नकाल में इस संबंध में विधायकों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होेंने कहा कि आगजनी की घटनाओं में पटवारी तथा तहसीलदार द्वारा जांच कर विभाग को रिपोर्ट सौंपी जाती है जिस पर विभागीय अधिकारी स्वीकृति कर पीड़ित को वित्तीय राशि आंवटित करते हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं में जांच से लेकर स्वीकृति एवं वित्तीय राशि का आवंटन सहित सभी कार्य ऑनलाइन प्रकिया के द्वारा किए जाते हैं।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार ही आगजनी की घटनाओं में राशि आंवटित की जाती है। उन्होंने बताया कि अलवर जिले में पिछले एक वर्ष में आगजनी के 70 प्रकरण दर्ज हुए जिनमें 45 प्रकरणों में राज्य आपदा राहत कोष द्वारा वित्तीय राशि आंवटित की गई तथा 32 प्रकरण जांच के कारण लंबित हैं।

इसी तरह अलवर के बानसूर विधानसभा क्षेत्र में एक वर्ष में आगजनी के 22 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें 8 प्रकरणों में राज्य आपदा राहत कोष द्वारा वित्तीय राशि आंवटित की गई तथा 14 प्रकरण आक्षेप के कारण लंबित हैं। उन्होंने बताया कि जैसे ही आक्षेप वाले प्रकरण की क्लीयरेंस हो जाएगी, उन्हें वित्तीय राशि आंवटित कर दी जाएगी।

इससे पहले विधायक शकुन्तला रावत के मूल प्रश्न के जवाब में मेघवाल ने कहा कि एसडीआरएफ नोम्र्स के अनुसार प्राकृतिक आपदा घटित होने पर प्रभावितों द्वारा आवेदन की प्रक्रिया अब जनवरी 2020 से ऑनलाइन कर दी गई है। आवश्यक प्रक्रिया की पूर्ति करते ही जिला कलक्टर द्वारा विभाग से ऑनलाइन बजट प्राप्त कर तत्काल सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

मेघवाल ने बताया कि प्राकृतिक आपदा घटित होने पर प्रभावितों को भारत सरकार के एसडीआरएफ नोम्र्स 8 अप्रैल 2015 के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिनमें संशोधन भारत सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। उन्होंने एसडीआरएफ नोम्र्स की प्रति सदन के पटल पर रखी।


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