PM-किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थी उठाएंगे KCC का लाभ

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 12 फ़रवरी 2020, 2:42 PM (IST)

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री किसान (पीएम-किसान) सम्मान निधि के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का लाभ दिलाने के लिए मिशन मोड में एक अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान अगले 15 दिनों तक चलेगा जिसके तहत पीएम-किसान के लाभार्थियों को केसीसी का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से मंगलवार को दी गई।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, रियायती संस्थागत ऋणों तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने पीएम-किसान के सभी लाभार्थियों के लिए मिशन मोड में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) परिपूर्णता अभियान शुरू किया है, जिससे योजना के सभी लाभार्थी किसानों को समय पर पुनर्भुगतान करने पर अधिकतम चार प्रतिशत की ब्याज दर पर फसलों एवं पशु/मत्स्य पालन के लिए अल्पकालिक ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

यह अभियान 10 फरवरी, 2020 से शुरू हो गया है और इसे अगले 15 दिनों तक चलाया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस संबंध में विस्तृत निर्देश सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, सभी बैंकों के प्रबंध निदेशकों और नाबार्ड के चेयरमैन को जारी किए जा चुके हैं, जिनमें केसीसी के तहत पीएम-किसान के लाभार्थियों को कवर करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है।

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राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और बैंकों को पीएम-किसान के उन सभी लाभार्थियों की एक सूची तैयार करने की सलाह दी गई है, जिनके पास केसीसी नहीं है। यही नहीं, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के कृषि, पशुपालन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभागों सहित संबंधित विभागों और पंचायत सचिवों के जरिए इन सभी लाभार्थियों से संपर्क साधने की भी सलाह दी गई है।

एनआरएलएम योजना के तहत बैंक सखी का भी उपयोग पीएम-किसान के लाभार्थियों को प्रेरित करने के लिए किया जाएगा, ताकि वे इस मकसद संबंधित बैंकों की शाखाओं में अवश्य जाएं। केसीसी के अलावा, पीएम किसान के लाभार्थियों व पात्र किसानों की सहमति प्राप्त करने के बाद सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (पीएमजेजेबीवाई) के लिए भी नामांकित किया जाएगा। इन योजनाओं के तहत 12 रुपए और 330 रुपए की प्रीमियम पर किसानों को दो लाख रुपये की दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा उपलब्ध कराई जाती है।

(IANS)