राजस्थान : रॉबर्ट वाड्रा जमीन खरीद- फरोख्त मामले में 5 मार्च तक टली सुनवाई

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 05 फ़रवरी 2020, 6:43 PM (IST)

जयपुर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद व व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी मामले में सुनवाई पांच मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ऐसा उनके वरिष्ठ वकील के.टी.एस. तुलसी के बुधवार को अंतिम बहस के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में उपस्थित नहीं होने की वजह से हुआ। सहायक महाधिवक्ता राजदीपक रस्तोगी ने वकील की गैरहाजिरी पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि सुनवाई नियमित तौर पर स्थगित कर दी गई है और आरोपी अपनी अंतरिम जमानत का लाभ उठा रहे हैं।

वाड्रा के वकील ने सुनवाई के लिए नई तारीख का आवेदन किया, जिस पर कोर्ट ने अगली तारीख पांच मार्च तय कर दी। वाड्रा और उनकी मां अपने साझेदार के साथ स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी मामले में आरोपी हैं। यह मामला स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और बिचौलिए महेश नागर द्वारा दायर याचिका से संबंधित है।

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अब वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक पांच मार्च तक जारी रहेगी। अगस्त की सुनवाई के दौरान स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड व वाड्रा का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील कुलदीप माथुर ने और समय मांगा था, जिसका एएसजी रस्तोगी ने विरोध किया था। रस्तोगी ने कहा कि अंतिम बहस होनी चाहिए और वह इसके लिए तैयार है।

मामला बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 275 बीघा जमीन की खरीद से संबंधित है। इसे 2015 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रजिस्टर्ड किया और दावा किया कि यह जमीन गरीबों के लिए है। वरिष्ठ वकील तुलसी हाईकोर्ट में वाड्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि ईडी का प्रतिनिधित्व एएसजी राजदीपक रस्तोगी कर रहे हैं।

--आईएएनएस