Nirbhaya Gangrape Case : दोषियों के वकील को बार काउंसिल का नोटिस, पवन की SLP पर 20 को सुनवाई

www.khaskhabar.com | Published : शनिवार, 18 जनवरी 2020, 6:29 PM (IST)

नई दिल्ली। दिल्ली बार काउंसिल ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में तीन दोषियों के वकील एपी सिंह को शनिवार को नोटिस जारी किया है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के मद्देनजर उनसे जवाब मांगा गया है। बीसीडी के अध्यक्ष केसी मित्तल ने कहा कि शुक्रवार की बैठक में निर्भया के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर एडवोकेट एपी सिंह को नोटिस जारी किया गया है।

उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। हाल ही में, दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंह के खिलाफ 25000 रुपए का जुर्माना लगाया था, जिन्होंने कथित तौर पर अदालत के साथ लुका-छिपी का खेल खेला और सूचना दिए जाने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। कोर्ट के आदेश में ऐसा कहा गया है।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने निर्भया मामले में मृत्युदंड का सामना कर रहे एक दोषी की याचिका को खारिज करते हुए निर्देश जारी किए थे, जिसने दावा किया था कि वह अपराध के समय नाबालिग था और उसके साथ किशोर न्याय अधिनियम के तहत पेश आना चाहिए।

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इस बीच, सुप्रीम कोर्ट एक दोषी पवन गुप्ता की ओर से दायर स्पेशल लीव पिटिशन (एसएलपी) पर 20 जनवरी को सुनवाई करेगा। पवन ने अपनी याचिका में कहा है कि वह 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में हुई घटना के वक्त नाबालिग था। उसने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के वक्त इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया था।

पवन ने पिछले साल 18 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दावा किया था कि वारदात के वक्त वह भी नाबालिग था। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में तब उसकी उम्र 19 साल थी। निर्भया से दरिंदगी करने वालों में शामिल एक नाबालिग को तीन साल की सजा के बाद रिहा किया जा चुका है।