AGR पुनर्विचार याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 08 जनवरी 2020, 4:59 PM (IST)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) पर फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए वोडाफोन आइडिया व भारती एयरटेल ने अपनी याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग की है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि वे प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे से इस मामले पर बात करेंगे।

दूरसंचार कंपनियों को पिछले साल अक्टूबर में दिए गए अदालत के आदेश के बाद 23 जनवरी तक सरकार को 92000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार कंपनियों, जिसमें भारतीय एयरटेल लिमिटेड व वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को सरकार को अतीत के बकाए के तौर पर 92000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसमें जुर्माना व ब्याज शामिल है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों को बकाया चुकाना होगा।

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