प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को समाजवादी पार्टी (SP) के सांसद आजम खान को बड़ा झटका देते हुए उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अब्दुल्ला आजम ने 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी आयु से संबंधित फर्जी दस्तावेज पेश किए थे और चुनाव के समय उनकी आयु चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थी।
अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन के खिलाफ तत्कालीन बसपा नेता नवाब काजिम अली ने याचिका दायर की थी। नवाब अब कांग्रेस में हैं।
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अली ने अपनी याचिका में कहा था कि साल 2017 में चुनाव के समय अब्दुल्ला की
आयु 25 साल से कम थी, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेज
पेश किए।"
जहां अब्दुल्ला ने कोर्ट के आदेश पर कोई प्रतिक्रिया देने
से इंकार कर दिया है, वहीं उनके सहयोग ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को वे
सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।