गरीब एवं पिछड़े लोगों को मिले उनका वास्तविक हक - खाद्य मंत्री

www.khaskhabar.com | Published : रविवार, 08 दिसम्बर 2019, 8:53 PM (IST)

जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेशचंद मीणा ने कहा कि "राज्य सरकार की मंशा है कि समस्त कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के पात्र व्यक्तियों को उनका वास्तविक हक मिले।"

मीणा ने आज भरतपुर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े अधिकारियों को कहा कि "सभी अधिकारी अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करें तथा 7 दिन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जोड़े गए पात्र व्यक्तियों की रिपोर्ट भिजवाएं।" उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे एनएफएसए के लम्बित प्रकरणों में तत्काल कार्रवाई कर आमजन को योजना से लाभान्वित कराएं। उन्होंने चेतावनी देते हुये कहा कि "लापरवाह अधिकारियों की जिम्मेदारी तयकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश अतिरिक्त जिला कलक्टर को दिए गए हैं।" उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे योजनाओं का व्यापाक प्रचार- प्रसार कर शिविरों के माध्यम से वंचित पात्र व्यक्तियों का नाम जोड़कर लाभान्वित कराएं साथ ही निरस्त आवेदनों पर एक बार पुनः विचार कर आक्षेपों की पूर्ति कराकर पात्र व्यक्तियों का नाम जोड़ने का भी प्रयास करें। बैठक में मंत्री रमेशचंद ने कहा कि "उचित मूल्य की दुकानों का निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप समय पर निरीक्षण करें अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। राजकीय या सार्वजनिक क्षेत्र के कार्मिकों के नाम एनएफएसए की सूची में पाये जाने पर उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जाए। "

खाद्य मंत्री ने कहा कि" बाईपास वितरण के सत्यापन का कार्य उपखण्ड अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी द्वारा किया जाएगा" साथ ही 6 माह में ऐसे राशनकार्ड धारियों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि "एनएफएसए की अपील पर सुनवाई करते समय अधिकारी गरीब एवं कमजोर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का आंकलन कर स्वविवेक के आधार पर से उनका नाम जोड़ सकेंगे।"
उन्होंने एनएफएसए में जिले की स्थिति को गम्भीर मानते हुये उपखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने बैठक में नये उपभोक्ता अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुये बताया कि "अधिनियम से उपभोक्ताओं के हितों की व्यापक सुरक्षा के प्रयास किये गये हैं। अधिनियम के माध्यम से जिला उपभोक्ता मंच में 10 लाख रुपए तथा राज्य उपभोक्ता मंच में 1 करोड़ रुपए तक के प्रकरणों की सुनवाई की जा सकेगी।" बैठक में खाद्यमंत्री ने बताया कि 1 से 15 दिसम्बर तक उचित मूल्य की दुकानें पूरे समय तथा 16 दिसम्बर से माह के अन्त तक 3 घंटे खुली रहेंगी जिन पर पीडीएस सामग्री के अतिरिक्त नॉन पीडीएस सामग्री बिक्री के लिये उपलब्ध रहेगी।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन नरेश कुमार मालव, नगर निगम आयुक्त नीलमा तक्षक ,जिला रसद अधिकारी बीएल मीणा सहित समस्त उपखण्ड अधिकारी, रसद विभाग के प्रर्वतन अधिकारी, प्रर्वतन निरीक्षक एवं नगरपालिकाओं के अधिशासी अधिकारी उपस्थित थे।

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