राजस्थान सामाजिक जवाबदेही बिल के ड्राफ्ट पर समिति की बैठक

www.khaskhabar.com | Published : मंगलवार, 03 दिसम्बर 2019, 4:36 PM (IST)

जयपुर। प्रदेश में सामाजिक जवाबदेही बिल का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारीम रामलुभाया की अध्यक्षता में गठित समिति की मंगलवार को शासन सचिवालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति के सदस्यों ने बिल के प्रस्तावित प्रावधानों को और अधिक सशक्त और व्यापक बनाने पर विचार विमर्श किया तथा इसे लागू करने में आने वाली संभावित चुनौतियों के बारे में भी चर्चा की।
रामलुभाया ने बताया कि प्रशासनिक मशीनरी की जवाबदेही तय करने के लिए राज्य सरकार द्वारा यह बिल लाया जा रहा है। यह लोक शिकायतों के त्वरित निस्तारण में सहायक होगा तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय करेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी तंत्र को सुधारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह पता लगाना है कि गलती किस स्तर पर है। उन्होंने राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2011 तथा राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम-2012 के क्रियान्वयन के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में इन दोनों अधिनियमों को लागू करने में विभागों के समक्ष आई चुनौतियों के बारे में भी चर्चा की गई। इस संबंध में पंचायती राज विभाग, स्थानीय निकाय विभाग तथा मनरेगा आयुक्त द्वारा प्रजेंटेशन्स भी दिए गए।
उन्होंने कहा कि इस बिल का ड्राफ्ट जल्दी ही तैयार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस विधेयक में सिटीजन चार्टर, हियरिंग राइट्स, सोशल ऑडिट जैसी मुख्य विशेषताएं मौजूद हैं, जिससे अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का समयबद्ध लाभ पहुंच सकेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही के लिए पहले से मौजूद कानूनों को समन्वित कर इस विधेयक का प्रारूप बनाया गया है।
बैठक में रोजगार गारंटी योजना आयुक्त पीसी किशन, अलवर जिला कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह, प्रो. रमेश अरोड़ा, देवेन्द्र कोठारी, निखिल डे तथा समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

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