नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 1984 सिख दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ हथियार कारोबारी अभिषेक वर्मा के विवादास्पद बयानों की रिकॉर्डिग में देरी को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को फटकार लगाई। मुख्य महानगर दंडाधिकारी (सीएमएम) ने सवाल किया, "ऐसा क्यों है कि घटना के 35 साल बीत चुके हैं और इतने सालों के बाद भी आगे की जांच के लिए कई निर्देश पारित किए जा चुके हैं और गवाह काफी हिचकिचाहट व प्रयास के बाद आगे आए हैं, तब भी जांच एजेंसी धारा 161 के तहत बयान से संतुष्ट है, जिस पर न तो गवाहों के हस्ताक्षर हैं और जिसका सबूत के तौर पर कोई मोल नहीं है?"
कोर्ट ने एजेंसी से इस पर एक रिपोर्ट मांगी और मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को तय कर दी।
कोर्ट ने कहा, "घटना 35 साल पुरानी है, इसके मद्देनजर कोर्ट उम्मीद करेगा कि जांच एजेंसी तेजी से कार्य करने को लेकर अपनी संवेदनशीलता दिखाएगी और एक उचित रिपोर्ट दायर करने में 15 दिनों से ज्यादा का समय नहीं लेगी।"
--आईएएनएस
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे