2013 Vyapam Scam : अदालत ने सभी 31 आरोपियों को माना दोषी, 25 नवंबर को सजा का ऐलान

www.khaskhabar.com | Published : गुरुवार, 21 नवम्बर 2019, 6:51 PM (IST)

भोपाल। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मध्यप्रदेश में व्यापमं के पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 घोटाले के मामले में सभी 31 आरोपियों को दोषी माना है। विशेष न्यायाधीश एसबी साहू ने गुरुवार को सभी आरोपितों को सेंट्रल जेल भेजने के आदेश दिए। कोर्ट 25 नवंबर को सजा का ऐलान करेगा। व्यापमं मामले में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की यह पहली एफआईआर थी।

राजेंद्र नगर थाने में दर्ज मामले के बाद जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते एफआईआर दर्ज होने के कुछ समय बाद घोटाले की जांच एसटीएफ से हटाकर सीबीआई के सुपुर्द कर दी गई थी। सीबीआई ने 31 लोगों को आरोपी बनाया था। गवाही वर्ष 2014 में शुरू हुई थी, जो पांच साल चली।

7 जुलाई 2013 को व्यापमं में गड़बड़ी का खुलासा पहली बार पीएमटी परीक्षा के दौरान तब हुआ, जब एक गिरोह इंदौर की अपराध शाखा की गिरफ्त में आया था। यह गिरोह पीएमटी परीक्षा में फर्जी विद्यार्थियों को बैठाने का काम करता था। इस मामले को मुख्यमंत्री ने अगस्त 2013 में एसटीएफ को सौंप दिया था।

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हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और उसने रिटायर्ड जज चंद्रेश भूषण की अध्यक्षता में अप्रैल 2014 में स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) गठित की। इसकी देखरेख में एसटीएफ जांच करता रहा। नौ जुलाई 2015 को मामला सीबीआई को सौंपने का फैसला हुआ और 15 जुलाई से सीबीआई ने जांच शुरू की थी।

सरकार के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उनके ओएसडी रहे ओपी शुक्ला, भाजपा नेता सुधीर शर्मा, राज्यपाल के ओएसडी रहे धनंजय यादव, व्यापमं के नियंत्रक रहे पंकज त्रिवेदी, कंप्यूटर एनालिस्ट नितिन मोहिद्रा जेल जा चुके हैं। इस मामले में दो हजार से ज्यादा लोग जेल जा चुके हैं और 400 से ज्यादा फरार हैं। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।