नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस कर्मियों के बीच हिंसा के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा कथित गोलीबारी करने के मामले में पुलिस अधिकारियों को अंतरिम राहत दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी पुलिसवालों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सभी बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिया गया है। अब मामले की 23 दिसंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी पुलिसवालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की याचिका दाखिल की थी।
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पुलिस का कहना था कि जिस तरह से वकीलों की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है, उसी तरह से पुलिसकर्मियों को भी गिरफ्तारी से राहत प्रदान की जाए।