जयपुर। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर राजस्व जिला चितौड़गढ के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) को दंड प्रकिया संहिता में निहित कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की हैं।
अधिसूचना के अनुसार चितौड़गढ़ शहर की सीमा क्षेत्र को छोड़ते हुए शेष राजस्व जिले के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चितौड़गढ़ का क्षेत्रधिकार रहेगा।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे