PMC Bank Crisis : SC का कैश निकालने पर रोक हटाने से इंकार, कहा-HC जाएं

www.khaskhabar.com | Published : शुक्रवार, 18 अक्टूबर 2019, 12:52 PM (IST)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक से कैश निकालने पर आरबीआई की ओर से लगाई गई रोक हटाने की मांग कर रहे खाताधारकों की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सीजेआई रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि हम आर्टिकल 32 (रिट अधिकार क्षेत्र) के तहत इस याचिका की सुनवाई नहीं करना चाहते। याचिकाकर्ता उचित राहत के लिए संबंधित हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

पीएमसी मामले में विरोध-प्रदर्शन तेज होने के बीच बैंक से संबंधित एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने पर राजी हुआ था। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार स्थिति की गंभीरता से वाकिफ है और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोषी के खिलाफ उचित एक्शन ले रहा है। याचिका दिल्ली के बिजोन कुमार मिश्रा ने दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार और आरबीआई को यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित विभिन्न सहकारी बैंकों में रखी खाताधारकों की खून-पसीने की कमाई की पूरी तरह से सुरक्षा और बीमा होना चाहिए। याचिका में जमा राशि की निकासी की सीमा तय किए जाने संबंधी आरबीआई की अधिसूचना को भी निरस्त करने का आग्रह किया गया है।


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शुरुआती जांच में पाया गया था कि पीएमसी में 4355 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। साथ ही पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि पीएमसी के अधिकारियों ने घाटे में चल रही एचडीआईएल कंपनी में सीधे 2000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। उन्होंने इस रकम को लोन के नाम पर एचडीआईएल को दिया था। जांच के बाद इस मामले में एचडीआइएल के मालिक राकेश और सारंग वधावन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पीएमसी की 137 शाखाएं हैं और यह देश के टॉप-10 को-ऑपरेटिव बैंकों में से एक है।