Aircel-Maxis case: ट्रायल कोर्ट के फैसले को ED ने दिल्ली हाई कोर्ट में दी चुनौती

www.khaskhabar.com | Published : गुरुवार, 10 अक्टूबर 2019, 4:05 PM (IST)

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है जिसमें एयरसेल-मैक्सिस मामले (Aircel-Maxis case) में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत दी थी।

आपको बताते जाए कि यह केस फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से जुड़ा है। 2006 में एयरसेल-मैक्सिस डील को पी चिदंबरम ने बतौर वित्त मंत्री ने मंजूरी दी थी। पी चिदंबरम पर आरोप है कि उनके पास 600 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्‍ट प्रपोजल्‍स को ही मंजूरी देने का अधिकार था। इससे बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए उन्हें आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से मंजूरी लेनी जरूरी थी।

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एयरसेल-मैक्सिस डील केस 3500 करोड़ की एफडीआई की मंजूरी का था। इसके बाद भी एयरसेल-मैक्सिस एफडीआई मामले में चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मंजूरी के बिना मंजूरी दी थी।

साल 2015 में सुब्रमण्यन स्वामी ने कार्ति चिदंबरम की विभिन्न कंपनियों के बीच वित्तीय लेनदेन का खुलासा किया था। स्वामी ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए पी. चिदंबरम ने अपने बेटे कार्ति की एयरसेल-मैक्सिस डील से लाभ उठाने में मदद की।