Pakistan : हाफिज सईद का आतंकी फंडिंग का मामला लाहौर स्थानांतरित

www.khaskhabar.com | Published : सोमवार, 30 सितम्बर 2019, 5:20 PM (IST)

लाहौर। लाहौर हाईकोर्ट (एलएचसी) ने सोमवार को मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड व जमात-उद-दावा (जेयूडी) प्रमुख हाफिज सईद (Hafiz Saeed) के आतंकी फंडिंग के एक मामले को गुजरांवाला आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) से लाहौर स्थानांतरित कर दिया। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, एलएचसी के मुख्य न्यायाधीश सरदार शमीम अहमद ने सईद द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उसने कहा कि उसे लाहौल जेल में रखा जा रहा है, लेकिन अदालत के समक्ष हर बार प्रस्तुत होने के लिए गुजरांवाला ले जाया जाता है।

जेयूडी प्रमुख ने कहा कि सुरक्षा हालात के मद्देनजर गुजरांवाला कोर्ट के समक्ष पेशी सही नहीं है और उसने कहा कि अगर उसे लाहौर जेल में रखा जा रहा है तो मामले को भी यहां स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से मौजूद वकील ने कहा कि उन्हें मामले के स्थानांतरण को लेकर कोई आपत्ति नहीं है।

एलएचसी के मुख्य न्यायाधीश ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया।

सईद को जुलाई में आतंकवादी फंडिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था।

सईद की गिरफ्तारी से पहले जेयूडी के शीर्ष 13 नेताओं को एंटी टेररिज्म एक्ट, 1997 के तहत धनशोधन व आतंकवादी फंडिंग के करीब दो दर्जन मामलों में बुक किया गया था। इन शीर्ष नेताओं में सईद व नईब अमीर अब्दुल रहमान मक्की शामिल हैं। (आईएएनएस)

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