गुरुग्राम। देश में एक सिंतबर से नए ट्रैफिक नियम लागू हो चुके हैं और इन नए ट्रैफिक नियमों को तोडऩा अब कितना भारी पड़ेगा यह गुरुग्राम में देखने को मिला। दिल्ली के रहने वाले दिनेश मदान पर 23 हजार रुपए का जुर्माना लगा है।
पीडि़त शख्स दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में रहता है, यह चालान गुडग़ांव जिला कोर्ट के पास हुआ। दरअसल, दिल्ली निवासी दिनेश मदान हरियाणा की गुरुग्राम में कोर्ट में काम करते हैं। सोमवार को वह किसी काम के लिए अपनी स्कूटी लेकर निकले तो ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग के लिए उन्हें रोका।
ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट के निकले दिनेश से जब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, एयर पॉल्यूशन एनओसी, हेलमेट और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में पूछा था उनके पास कागज के नाम पर कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि वह कुछ समय बाद कागजात उपलब्ध करा देंगे लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने उनका 23 हजार रुपये का चालान काट दिया।
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लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 23 हजार का चार्ज क्यों लगा। चलिए आपको समझाते
है कि कैसे लगा। नए ट्रैफिक नियम के अनुसार बिना हेलमेट के एक हजार रुपए,
बिना ड्राइवंिग लाइसेंस के 5 हजार रुपए, बिना इंश्योरेंस के 2 हजार रुपए,
बिना रजिस्ट्रेशन के 5 हजार और एयर पॉल्यूशन एनओसी न होने पर 10 हजार रुपए
का चालान कटे।
इन पैसों को जोडऩे पर बिल बनते हैं कुल 23 हजार रुपए, जो अब
दिनेश को देने होंगे। इस चालान काटे जाने परेशान दिनेश के पास 23 हजार रुपए
नहीं थे, जिसके बाद स्कूटी को ट्रैफिक पुलसि ने जब्त कर ली और अब मामला
कोर्ट पहुंच गया है।
दिनेश ने कहा कि उनकी स्कूटी की कीमत फिलहाल 15 हजार
रुपए है। उनका कहना है कि वो मिडिल क्लास से आते हैं और 15 हजार की स्कूटी
के लिए 23 हजार का चालान नहीं देंगे।