INX Media case: पी. चिदंबरम को राहत नहीं, CBI कोर्ट ने एक दिन और बढ़ाई कस्टडी

www.khaskhabar.com | Published : सोमवार, 02 सितम्बर 2019, 2:25 PM (IST)

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया केस में राऊज ऐवेन्यू कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। सीबीआई ने सोमवार को कोर्ट से एक दिन की हिरासत और बढ़ाने की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। ऐसे में चिदंबरम को एक दिन और सीबीआई की कस्टडी में रहना होगा। कोर्ट चिदंबरम की अंतरिम जमानत की याचिका पर कल दोपहर 3.30 बजे सुनवाई करेगा। इससे पहले वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि पूर्व वित्त मंत्री 76 साल के हैं उनको तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाए। उनके लिए घर में नजरबंदी ही अच्छी होगी।

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सुप्रीम कोर्ट में वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारी अपील कोर्ट ने नहीं सुनी, हमने अपने नोटिस का जवाब आधी रात को ही दिया था। हमने रिमांड में भी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि सीबीआई का नोटिस वैध नहीं था, क्योंकि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में था। 74 साल के पी. चिदंबरम को घर में ही नजरबंद रख सकते थे।

कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि पी. चिदंबरम को अंतरिम प्रोटेक्शन दीजिए, वो कहीं नहीं जाएंगे। अगर उन्हें तिहाड़ भेजा गया, तो उनकी अपील का फायदा नहीं होगा। पी. चिदंबरम 74 साल के हैं, पूर्व मंत्री हैं और ऐसे में उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। पी. चिदंबरम को तिहाड़ ना भेजा जाए, बस घर में नजरबंद कर दिया जाए। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि कोर्ट पी. चिदंबरम को या तो नजरबंद करें या फिर अंतरिम जमानत दे।