मुख्य सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों को दिया निर्देश, पेंशन लंबित मामलों की शीघ्र भेजे सूची

www.khaskhabar.com | Published : शुक्रवार, 23 अगस्त 2019, 6:28 PM (IST)

चंडीगढ़। हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने सभी जिला उपायुक्तों को पेंशन से संबंधित लंबित मामलों की सूची शीघ्र भेजने के निर्देश दिए ताकि ऐसे मामलों का तुरंत निपटान किया जा सके। प्रसाद आज यहां आयोजित हरियाणा पेंशन अदालत में सभी उपायुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश में सभी पेंशनर्स की शिकायतों का शीघ्र निपटान करना था। इस अवसर पर राज्य के 369 पेंशनर्स को बकाया राशि का भुगतान किया गया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि महालेखाकार हरियाणा को पेंशन संशोधन के 64,000 मामले प्राप्त हुए थे, जिनमें से 50,000 मामलों का निपटान किया जा चुका है तथा शेष 14,000 मामलों का निपटान दो महीनों में कर दिया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने कहा कि जींद, कैथल सहित अन्य जिलों के लंबित मामलों को सुलझाने के लिए मुख्यालय से अधिकारियों की डयूटी लगाई जाएगी।

प्रसाद ने कहा कि हरियाणा सरकार जल्द ही हर परिवार को जीवन/दुर्घटना के मामले में सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को 6,000 रुपये वार्षिक मिलेंगे। इस राशि में से, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष तक के पात्र आयु वर्ग में परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन बीमा के प्रीमियम का भुगतान उनके खाते से स्वत: हो जाएगा। इसके तहत लाभार्थी की मृत्यु के मामले में दो लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 18 से 70 वर्ष तक के पात्र आयु वर्ग में परिवार के प्रत्येक सदस्य के दुर्घटना बीमा का प्रीमियम का भुगतान भी इस राशि में से उनके खाते से स्वत: हो जाएगा। इसके तहत लाभार्थी की दुर्घटना मृत्यु के मामले में दो लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।

इसी प्रकार, प्रधानमंत्री श्रम मान-धन योजना और प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक के पात्र आयु वर्ग में लाभार्थी को पेंशन का लाभ मिलेगा। इनका प्रीमियम भी इस राशि में से लाभार्थी के खाते से स्वत: हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम का भुगतान भी इस राशि में से किया जाएगा। इन योजनाओं के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को 3000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन भी मिलेगी।

प्रधान लेखाकार विशाल बंसल ने कहा कि उनके द्वारा ई-पोस्ट की व्यवस्था शुरू की गई है, जिसके तहत अब पेंशन संबंधी सूचना ऑनलाइन जिलों के डाकघरों को भेजी जाती है जोकि अपने सर्वर से डाउनलोड करके तुरंत लाभार्थी को भेजने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले लाभार्थिर्यों को डाकखानों व पत्राचार के माध्यम से जानकारी भेजी जाती थी, जिसमें विलम्ब होने और न मिलने की संभावना बनी रहती थी। इसलिए पेंशनर्स की सुविधा के लिए ई-पोस्ट प्रणाली शुरू की गई है। इस अवसर पर एसबीआई के सीजीएम राणा आशुतोष कुमार सिंह सहित वित्त विभाग के अधिकारीगण और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए पेंशनर्स मौजूद थे।

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