INX Media Case : चिदंबरम की तलाश में CBI-ED, मोबाइल और CCTV फुटेज की जांच

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 21 अगस्त 2019, 8:06 PM (IST)

नई दिल्ली। पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद से ही सीबीआई और ईडी चिदंबरम को तलाश रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता का पता लगाने के लिए जांच एजेंसियां उनके मोबाइल फोन की अंतिम लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं।

चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में आरोपी हैं। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपना आदेश सुनाया, जिसके बाद चिदंबरम ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। लेकिन उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं मिली और उनकी जमानत याचिका पर अब शुक्रवार को सुनवाई होगी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अधिकारी कांग्रेस नेता के दक्षिण दिल्ली के जोर बाग स्थित घर के एक से अधिक बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन चिदंबरम वहां नहीं मिले। एजेंसियां उनके मोबाइल फोन की लोकेशन का पता लगा रही हैं और सर्वोच्च न्यायालय से निकलने के बाद वे जिस रास्ते से गए, वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

एक सूत्र ने नाम न जाहिर करने के अनुरोध के साथ कहा कि एजेंसियों को चिदंबरम के मोबाइल फोन का अंतिम लोकेशन लोधी एस्टेट पता चला है। यह स्थान उनके आवास के नजदीक है। उनका फोन बंद था और अभी भी रीचेबल नहीं है। आईएनएक्स मीडिया मामले की जांच की जानकारी रखने वाले सूत्र ने कहा कि सीबीआई और ईडी ने सर्वोच्च न्यायालय से लोधी रोड तक और कांग्रेस नेता के आवास की ओर जाने वाले सभी संभावित मार्गों पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली हैं। जांच एजेंसियों की एक टीम अभी भी चिदंबरम के आवास पर डेरा डाले हुए है। लेकिन उनका कुछ अता-पता नहीं है।

सीबीआई और ईडी टीमों ने चिदंबरम से जुड़े सभी ज्ञात स्थानों को छान मारा है, उनके रिश्तेदारों और राजनीतिक और सामाजिक हलकों में उनके घनिष्ठ मित्रों के यहां तक टीमें गई हैं। दिल्ली-एनसीआर में एक दर्जन से अधिक स्थानों की तलाशी ली जा चुकी है। सीबीआई की एक टीम ने मंगलवार रात चिदंबरम के आवास पर एक नोटिस चस्पा कर दिया, जिसमें लिखा हुआ था कि वह दो घंटे के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष पेश हों।

नोटिस में कांग्रेस नेता से कहा गया था कि वह सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक आर. पार्थसारथी के समक्ष सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अपना बयान दर्ज कराने पेश हों। नोटिस में लिखा गया था, यद्यपि ऐसा लगता है कि आप निम्नलिखित मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों से वाकिफ हैं, जिसकी मैं अब सीआरपीसी के अध्याय 12 के तहत जांच कर रहा हूं, फिर भी आपको निर्देश दिया जाता है कि दो घंटे के भीतर आप मामले की जांच के उद्देश्य से मेरे समक्ष उपस्थित हों।

इस नोटिस के चस्पा किए जाने के बाद सीबीआई की छह सदस्यीय एक अन्य टीम और उसके बाद ईडी की एक टीम भी मंगलवार रात चिदंबरम के आवास पर पहुंची। टीमें अलग-अलग उनके आवास पर पहुंचीं। चिदंबरम को एक और झटका तब लगा, जब दिल्ली उच्च न्यायालय से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय में उनकी याचिका सूचीबद्ध नहीं हो पाई।

चिदंबरम ने सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अग्रिम जमानत के लिए दाखिल याचिका में कहा है कि आईएनएक्स मीडिया मामले में उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें प्रमुख साजिशकर्ता बताना निराधार है और इसके साथ ही उन्होंने अपनी जमानत याचिका खारिज किए जाने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।

(IANS)