भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले
पदों पर नियुक्ति के लिए तय अधिकतम उम्र-सीमा में संशोधन के आदेश जारी किए
हैं। अब अधिकतम 40 वर्ष तक की उम्र के लोग परीक्षा में हिस्सा ले सकेंगे।
राज्य
शासन की ओर से सभी विभागों को गुरुवार को जारी किए गए निर्देश में कहा गया
है कि खुली प्रतियोगिता में लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजपत्रित,
अराजपत्रित और कार्यपालक से भरे जाने वाले पदों के लिए आयु 21 से 40 वर्ष
होगी।
लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी
पदों के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रहेगी। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति,
अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की
छूट रहेगी।
आदेश के अनुसार, मप्र लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले
इन वर्गों के लिए उम्र-सीमा 21 से 45 वर्ष और लोक सेवा आयोग की परिधि के
बाहर के पदों पर 18 से 45 वर्ष की उम्र सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के
लिए निर्धारित की गई है।
पिछले माह 10 जून को सरकार ने सर्वोच्च
न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए राज्य और राज्य से बाहर के
अभ्यर्थियों के लिए लोकसेवा आयोग की परीक्षा में अधिकतम उम्र-सीमा 35 वर्ष
कर दी थी।
(आईएएनएस)
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