जोधपुर। जोधपुर कोर्ट नेे अभिनेता सलमान खान को काला हिरण मामले पर हिदायत देते हुए कहा कि वे अगली सुनवाई में पेश नहीं हुए तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार, जोधपुर कोर्ट ने अगर वह अगली सुनवाई में पेश नहीं हुए तो उनकी जमानत खारिज कर देंगे। मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। कोर्ट ने सलमान को अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया है। मामले की आज सुनवाई हुई थी, जिसमें सलमान खान पेश नहीं हो पाए हैं।
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आपको बताते जाए कि करीब बीस साल पहले 1998
में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान
और उनके सह कलाकार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत
सिंह पर कांकाणी गांव में एक काले हिरण का शिकार करने का आरोप है। गत
वर्ष 5 अप्रैल को जोधपुर सेशन कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार
खत्री ने करीब दो दशक पुराने काला हिरण शिकार प्रकरण में सलमान खान को
दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी।
इसके साथ ही सलमान पर 10
हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। वहीं बाकी आरोपियों सैफ अली खान, नीलम,
सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया।
सलमान ने
निचली अदालत के इस निर्णय के विरुद्ध जिला व सेशन कोर्ट में अपील की थी। 7
अप्रेल को जिला एवं सेशन कोर्ट ने सलमान के खिलाफ सुनाई गई। निचली अदालत
की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें सशर्त जमानत दी थी।