कुल्लू। 19 जून 2019 इस वर्ष जुलाई माह में होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में बीपीएल सूचियों की समीक्षा की जाएगी। बीपीएल सूचियों में नाम दर्ज करने की संस्तुति की जाएगी और साथ ही बीपीएल से बाहर करने की भी समीक्षा की जाएगी।
उपायुक्त डा. ऋचा वर्मा ने कहा कि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार ग्राम सभा की बैठक की तिथि से 15 दिन पहले ग्राम पंचायत बीपीएल सूची की समीक्षा किए जाने का नोटिस जारी करेगी और इसे पंचायत घर के सूचना पट पर भी लगाया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। वार्ड सदस्य इसकी जानकारी पंचायत के सभी घरों तक पहुंचाएंगे।
बीपीएल की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय समिति का किया जाएगा गठन
डा. ऋचा वर्मा ने कहा कि ग्राम सभा की बैठक से एक सप्ताह पूर्व प्रत्येक ग्राम पंचायत में तीन सदस्यों की समिति का गठन किया जाएगा। समिति में पंचायत सचिव, पटवारी अथवा राजस्व विभाग के प्रतिनिधि तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नामित स्थानीय कर्मचारी इसके सदस्य होंगे।
समिति बीपीएल सूची में मौजूदा दर्ज परिवार और नए प्राप्त आवेदन अथवा चयन पर आपति के आवेदनों पर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार छानबीन करके पात्र परिवारों की प्राथमिक सूची तैयार करेगी जिसमें समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे।
ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
ग्राम सभा देगी बीपीएल में चयन को अंतिम रूप
उपायुक्त ने
कहा कि समिति द्वारा तैयार की गई प्राथमिक सूची को ग्राम सभा की बैठक में
समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। ग्राम सभा के अनुमोदन उपरांत बीपीएल
सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। समिति द्वारा अस्वीकृत किए गए आवेदनों पर
कारण भी स्पष्ट करने होंगे।
उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया
जाए कि ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित बीपीएल परिवारों की संख्या से अधिक
परिवार सूची में शामिल न किए जाएं। यदि कोरम के अभाव अथवा अन्य कारण से
ग्राम सभा की बैठक निर्धारित तिथि को नहीं होती है तो अगले रविवार को पुनः
इसका आयोजन किया जाए। समीक्षा के उपरांत ग्राम पंचायत की अनुमोदित बीपीएल
सूची को खण्ड विकास अधिकारी वैबसाईट पर अपलोड करवाएंगे।
अपात्र परिवार न हों शामिल बीपीएल में
डा.
ऋचा वर्मा ने कहा कि बीपीएल सूचियों में यदा-कदा अपात्र परिवारों के शामिल
होने की शिकायतें आती हैं। उन्होंने समिति को यह सुनिश्चित करने को कहा कि
बीपीएल की प्राथमिक सूची में अपात्र परिवार शामिल न हो। ऐसा होने पर
कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बीपीएल परिवारों से लिए जाए घोषणा पत्र
उपायुक्त
ने कहा कि ग्राम पंचायतों की मौजूदा बीपीएल सूची में दर्ज परिवारों से
घोषणा पत्र ग्राम सभा की बैठकों से पूर्व प्राप्त किए जाने चाहिए। बीपीएल
सूची में नाम दर्ज करने के नए आवेदक परिवार के मुखिया से भी आवेदन के साथ
निर्धारित घोषणा पत्र प्राप्त किया जाए।