अपराधी की धरपकड़ के लिए चलाई जा रही मुहीम अंतर्गत मोस्टवांडेट अपराधी गिरफ्तार

www.khaskhabar.com | Published : रविवार, 05 मई 2019, 6:13 PM (IST)

कैथल। आगामी लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक मनोज यादव के आदेश की अनुपालना करते हुए अपराधी तत्वों की धरपकड़ के लिए चलाई जा रही मुहीम अंतर्गत सीआईए-टू पुलिस द्वारा कुरुक्षेत्र में दबिश देकर एक मोस्टवांटिड अपराधी गिरफ्तार किया गया है। जघन्य हत्याकांड के मामले में न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास का सजायाब उक्त दोषी करीब 3 माह पूर्व पैरोल पर बाहर आने के बाद समय पर वापिस हिसार जेल नहीं लौटा, बल्कि विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो गया। आरोपी के खिलाफ हत्या, कातिलाना हमला, चोरी, लूट व डकैती शिर्षक अंतर्गत 7 मामले दर्ज हो चुके है, जिनमें से दोषी हत्या तथा डकैती के दो मामलों में अदालत द्वारा सजायाब किया जा चुका है। व्यापक जांच उपरांत आरोपी रविवार को न्यायालय में पेश कर दिया गया, जहां से उसे अदालत के आदेश अनुसार कारावास में भेज दिया गया।

पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम ने बताया कि केंद्रीय जेल-2 हिसार के उप अधीक्षक नरेश कुमार की सुचना पर दिनांक 25 फरवरी 2019 को थाना पुंडरी में दर्ज मामले अनुसार कठोर आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना के सजायाब करीब 25 वर्षीय दोषी जोगा सिंह निवासी हजवाना 8 फरवरी को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एक सप्ताह के लिए पैरोल पर रिहा करते हुए 15 फरवरी को जेल पर हाजिर होने की हिदायद दी गई थी, जो समय पर वापिस नहीं लौटा।

सीआईए-2 प्रभारी एसआई सत्यवान की अगुवाई में हेडकांस्टेबल प्रदीप कुमार, एचसी कमलजीत, एचसी जसमेर, ईएचसी लखविंद्र सिंह व सिपाही प्रदीप कुमार की टीम द्वारा सहयोगी सुत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर भगत सिंह होस्टल परिसर कुरुक्षेत्र से उस समय दोषी जोगा सिंह को काबु कर लिया, जब वह अपने किसी परिचित व्यक्ति के पास छिपने की नीयत से पहुंचने वाला था।
अंबाला में गोली मारने की वारदात कबूली... आरोपी जोगा सिंह द्वारा पूछताछ के दौरान 22 अप्रैल को अपने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर अंबाला शहर में कचहरी चौंक मदन ढ़ाबा के पास शाम करीब 5/6 बजे रंजिश के चलते हुए महेंद्र नामक लडक़े को जान से मारने की नीयत से गोली मारकर स्वीफट गाडी पर भागना कबूल किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी बारे कैथल पुलिस द्वारा अंबाला पुलिस को सुचित कर दिया गया है।
हत्या जखौली के व्यक्ति की करनी थी... आरोपी ने कबूला कि पैरोल का फायदा उठाते हुए उसका ईरादा जखौली के एक व्यक्ति की हत्या करने का था, जिसने डकैती के एक मामले में गवाही दी थी। उसके पास पैसे का जुगाड नही हो सका, जिस कारण वह हथियार का प्रबंध नहीं करने कारण वारदात को अंजाम नहीं दे सका।
सात मामले हो चुके दर्ज है... कुख्यात आरोपी जोगा सिंह के खिलाफ हत्या, कातिलाना हमला, चोरी, लूट व डकैती शिर्षक अंतर्गत 7 मामले दर्ज हो चुके है, जिनमें से दोषी को माननीय न्यायालय द्वारा हत्या के मामले में आजीवन कारावास तथा डकैती के मामले में दस वर्ष कारावास का सजायाब किया जा चुका है।

शराब ठेकेदार के जघन्य हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास... दोषी जोगा सिंह दिनांक 3 मई 2015 की शाम देबन शराब ठेका पर बैठे ईश्चर सिंह निवासी जखौली की कुल्हाडी से नृशंप हत्याकांड मामले में माननीय अदालत द्वारा आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपए जुर्माना का सजायाब दोषी है, जो पैरोल पर जेल से बाहर आने उपरांत फरार रहकर फिर से आपराधिक वारदातों को अंजाम देने में जुट गया था। रविवार को आरोपी न्यायालय के आदेश अनुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे