आदर्श आचार संहिता के संंबंध में नोखा विधायक को नोटिस

www.khaskhabar.com | Published : शनिवार, 06 अप्रैल 2019, 1:00 PM (IST)

बीकानेर । बीकानेर के जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई को लोकसभा चुनाव 2019-आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी कर उन्हें 24 घंटे में अपना प्रत्युतर प्रस्तुत करने को कहा है। उन्होंने बताया कि यह प्रत्युतर नोटिस जारी होने के 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सरकार के स्वामित्व के अधीन भवनों इत्यादि में राजनैतिक दलों के सदस्यों द्वारा साधारण (कैजुअल) सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी को 4 अप्रैल 2019 को एक शिकायत प्राप्त हुई है,जिसके अनुसार 21 मार्च 2019 को राजकीय उत्कृष्ट उ.प्रा.विद्यालय माडिया स्कूल (नोखा) में बिना अनुमति के सरकारी भवन में चुनावी सभा का आयोजन किया,जिसमें बिना अनुमति के लाउड स्पीकर उपयोग किया गया और सरकारी भवन को चुनावी प्रचार-प्रसार से विरूपित किया गया। इन कृत्यों से यह प्रथम दृष्टया साबित होता है कि आपने आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

जिला निर्वचन अधिकार ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव 2019 की घोषणा के साथ ही 10 मार्च 2019 को आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इस तिथि के बाद राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए जारी आदर्श आचार संहिता के अनुसार दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना दे देनी होती है। साथ ही प्रस्तावित मीटिंग के लिए लाउउ स्पीकर का इस्तेमाल करना या ऎसे किसी अन्य सुविधा के लिए अनुमति जरूरी हैं। चुनावी सभा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व में लिखित अनुमति लिया जाना आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सरकारी भवनों पर कटआउट्स, होर्डिंगस, बैनर, झण्डों आदि को लगाने या दीवारों पर लेखनी या पोस्टर,पेपर चिपकाने की या अन्य किसी तरीके से विरूपण करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

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