आचार संहिता के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेसिंग करने पर प्रतिबन्ध

www.khaskhabar.com | Published : शुक्रवार, 22 मार्च 2019, 7:15 PM (IST)

चण्डीगढ़। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव, 2019 के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान केन्द्र व राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों/मंत्रियों व राजनीतिक कार्यक्रत्ताओं के बीच आधिकारिक तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्र जीत ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि केवल प्राकृतिक आपदा जैसी घटना होने के तुरन्त बाद वीडियो कॉन्फ्रसिंग की जा सकती है बशर्ते की सम्बन्धित विभाग मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से अनुमति प्राप्त करेगा। उन्होंने बताया कि केवल कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट तथा राहत कार्य में लगे वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में भाग लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रसिंग के दौरान प्राकृतिक आपदा से सम्बन्धित राहत /बचाव कार्यों या इससे जुड़े अन्य पहलूओं को छोड़कर और किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जा सकेगी।

उन्होंने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रसिंग से पहले या बाद में किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार नहीं किया जा सकेगा और वीडियो कॉन्फ्रसिंग में मीडिया को भी नहीं बुलाया जाएगा। सम्बन्धित विभाग वीडियो कॉन्फ्रसिंग की पूरी प्रक्रिया की ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएगा तथा इसकी एक प्रति आयोग को भिजवाना सुनिश्चित करेगा। उन्होंने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रसिंग के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी के प्रतिनिधि की उपस्थित अनिवार्य होगी।

उन्होंने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रसिंग के माध्यम से किसी भी प्रकार की घोषणा या अनुदान देने का वायदा, नकद सहायता व राजनीतिक प्रकार की ब्यान-बाजी व घोषणाएं नहीं की जा सकेंगी जो मतदाताओं को लुभाने वाली हो।

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