समझौता ट्रेन विस्फोट मामले में सुनवाई स्थगित

www.khaskhabar.com | Published : गुरुवार, 14 मार्च 2019, 7:05 PM (IST)

पंचकूला। समझौता एक्सप्रेस लिंक ट्रेन विस्फोट मामले की सुनवाई पंचकूला में वकीलों की हड़ताल के बाद गुरुवार को दो बार स्थगित हुई। मामले की सुनवाई को न्यायाधीश ने अपरान्ह 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन वकीलों की हड़ताल जारी रहने की वजह से फिर से सुनवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मामले की सुनवाई गुरुवार सुबह होनी थी।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत ने 11 मार्च को फरवरी 2007 के समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस विस्फोट में 68 लोग मारे गए थे जिसमें ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक थे।

एक पाकिस्तानी नागरिक द्वारा एक नई याचिका दाखिल करने के बाद विशेष एनआईए अदालत को 14 मार्च को फैसला सुनाना था जिसे अब सोमवार तक के लिए टाल दिया गया है।

महिला राहिला ने अपनी वकील के जरिए एक ईमेल भेजा है, जिसमें कहा गया कि वारदात के पाकिस्तान के प्रत्यक्षदर्शियों को सुनवाई के लिए नहीं बुलाया गया है। राहिला विस्फोट में मारे गए एक पाकिस्तानी की बेटी हैं।

याचिकाकर्ता ने कहा कि पाकिस्तान के गवाहों को न तो समन भेजा गया और ना ही अदालत के समक्ष पेश होने को कहा गया।

एनआईए अदालत को नई याचिका को स्वीकार करने पर फैसला लेना है।

एनआईए अदालत ने इस मामले में जनवरी 2014 को हिंदू नेता स्वामी असीमानंद व तीन अन्य कमल चौहान, राजेंद्र चौधरी व लोकेश शर्मा के खिलाफ आरोप तय किए थे।

असीमानंद को अदालत से अगस्त 2014 में जमानत मिल गई। इस मामले में बहस 6 मार्च को समाप्त हो गई और एनआईए अदालत ने कहा था कि फैसला 11 मार्च को सुनाया जाएगा।

यह विस्फोट दिल्ली से लाहौर के बीच चलने वाली ट्रेन में 18 फरवरी 2007 को हरियाणा के पानीपत में हुआ था, जिसमें 68 लोग मारे गए थे। 43 पाकिस्तानी, 10 भारतीय व 15 अज्ञात लोग मारे गए थे।

--आईएएनएस

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