यूनिक नंबर नहीं लेने पर लाइसेंसी हथियार हो जाएंगे अवैध

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 13 मार्च 2019, 2:10 PM (IST)

जयपुर । राजधानी के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय, जयपुर ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार समस्त अनुज्ञापत्रधारियों को राष्ट्रीय आंकड़ा कोष परियोजना (National database on arms license) के तहत यूनिक आईडेन्टिफिकेशन नम्बर जारी किये जा रहे है। जिसकी अन्तिम तिथि 31 मार्च 2019 तक बढा दी गयी है।

इस दिनांक के पश्चात जिन शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को यूनिक नम्बर जारी नहीं होंगे वे अवैध माने जाएगे। पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र जयपुर के अनुज्ञापत्रधारियों (जिनका शस्त्र अनुज्ञापत्र इस कार्यालय द्वारा जारी/नवीनीकृत है) को दोबारा सूचित किया जाता है कि जिन्होंने अभी तक यूनिक नम्बर प्राप्त नहीं किये है, वो तत्काल एन.डी.ए.एल प्रपत्र की पूर्ति कर मय शस्त्र अनुज्ञापत्र की फोटोकॉपी कमिश्नरेट की लाईसेंसिंग शाखा में जमा कराये ताकि अन्तिम तिथि से पूर्व समस्त अनुज्ञापत्रधारियों के यूनिक नम्बर जारी किये जा सकें। अन्यथा लाईसेंस अवैध होने की स्थिति में शस्त्र अनुज्ञापत्रधारक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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