चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा बर्दाश्त : डिप्टी कमिश्नर

www.khaskhabar.com | Published : मंगलवार, 12 मार्च 2019, 4:12 PM (IST)

चंडीगढ़। भारतीय चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव 2019 के लिए तरीकों की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। यह सूचना जिला चुनाव अधिकारी कम डिप्टी कमिश्नर ईशा कालिया ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता के दौरान दी। इस दौरान उनके साथ एस.एस.पी. जे. एलेनचेलियन भी विशेषतौर पर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पंजाब में लोक सभा चुनाव के लिए मतदान 19 मई 2019 को होगा और 23 मई 2019 को वोटों की संख्या होगी।

उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल व नामांकन वापिस लेने की अंतिम तिथि 2 मई है। जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि सरकारी प्रापर्टी पर राजनीतिक दलों के होर्डिंग हटाने का काम शुरु कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि किसी निजी प्रापर्टी पर भी बिना आज्ञा कोई चुनावी विज्ञापन व होर्डिंग नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करवाने के लिए सभी टीमें पूरी मुश्तैदी के साथ काम करेंगी और इसका उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को हिदायत जारी कर दी गई है कि चुनाव आचार संहिता को लागू करवाने के लिए पूरी तनदेही के साथ काम करे और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही यकीनी बनाएं। इस मौके पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (सामान्य) हरप्रीत सिंह सूदन, जिला लोक संपर्क अधिकारी हाकम थापर व सहायक लोक संपर्क अधिकारी लोकेश कुमार भी उपस्थित थे।

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