हरियाणा सीएम की 'मनोहारी सौगात', किसानों के लिए वरदान हैं बजट 2019, यहां जानें...

www.khaskhabar.com | Published : बुधवार, 27 फ़रवरी 2019, 4:19 PM (IST)

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को प्रदेश के पांच एकड़ तक की भूमि पर खेती करने वाले किसान परिवारों और 15 हजार रुपये से कम की मासिक पारिवारिक आय वाले सभी परिवारों के लिए मनोहारी सौगात देते हुए ‘मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि’ के नाम से एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार प्रतिवर्ष 6000 रुपये की आर्थिक सहायता का पात्र होगा और प्रत्येक लाभार्थी परिवार को लाभार्थ हेतू परिवार के किसी एक सदस्य को मनोनीत करना होगा।

मनोहर लाल ने यह घोषणा बुधवार को हरियाणा विधानसभा सभा के बजट सत्र के दौरान की। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों के लिए दो श्रेणियां होंगी। पहली श्रेणी 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच के लाभार्थियों के लिए होगी और दूसरी श्रेणी 40 वर्ष से 60 वर्ष के बीच के लाभार्थियों के लिए होगी।

पहली श्रेणी के लाभार्थी परिवारों के लिए चार विकल्प होंगे जिनमें विकल्प-1 के तहत लाभार्थी परिवार प्रति वर्ष 6 हजार रुपये की राशि नकद प्राप्त कर सकता है, जो दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में परिवार के मुखिया के बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी।

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विकल्प-2 के तहत, यह लाभ लेने के लिए पूरे परिवार की तरफ से परिवार के एक लाभार्थी को मनोनीत किया जाएगा और उसको पांच वर्ष के बाद 36 हजार रुपये मिलेंगे।

विकल्प-3 के तहत, मनोनीत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद न्यूनतम 3000 रुपये से 15000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी, जो परिवार के लिए स्कीम शुरू होने के समय लाभार्थी की आयु पर निर्भर करेगी।

विकल्प-4 के तहत, मनोनीत लाभार्थी को प्रत्येक पांच वर्ष के बाद 15000 रुपये से 30000 रुपये की राशि मिलेगी, जो मनोनीत लाभार्थी द्वारा उपलब्ध विकल्पों में से चुने गए पेंशन विकल्प निर्भर करेगी। मनोनीत लाभार्थी मौजूदा योजनाओं के तहत प्राकृतिक मृत्यु पर दो लाख रुपये के बीमा, दुर्घटना मृत्यु के दो लाख रुपये के बीमा, स्थायी दिव्यांगता के लिए दो लाख रुपये के बीमा, आंशिक दिव्यांगता के लिए एक लाख रुपये के बीमा कवर का विकल्प चुन सकता है।

जिसके लिए प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अगर मनोनीत लाभार्थी प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन में भी पात्र है, इस स्थिति लाभार्थी 60 वर्ष की आयु उपरांत 3000 रुपये की प्रतिमाह पेंशन का भी पात्र होगा, जिसका प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।

इसी प्रकार, 40 वर्ष से 60 वर्ष तक दूसरी श्रेणी के लाभार्थियों के लिए दो विकल्प होंगे। विकल्प-1 के तहत, लाभार्थी परिवार प्रति वर्ष 6000 रुपये की राशि नकद प्राप्त कर सकता है, जो दो-दो हजार रुपये की तीन समान किस्तों में परिवार के मुखिया के खाते में जमा करवाई जाएगी। दूसरे विकल्प के तहत, मनोनीत लाभार्थी को प्रत्येक पांच वर्ष के बाद 36000 रुपये मिलेंगे।