सुप्रीम कोर्ट ने पुलवामा और उरी हमले की जांच की याचिका ठुकराई, यहां देखें

www.khaskhabar.com | Published : सोमवार, 25 फ़रवरी 2019, 12:52 PM (IST)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पुलवामा और उरी हमले की जांच की निगरानी करने और पत्थरबाजों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की जनहित याचिका को रद्द कर दिया है। इन मसले की जांच कोर्ट की निगरानी में करने की मांग की गई थी।

इस याचिका में हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुलवामा और 2016 में उरी में हुए हमले में कथित प्रशासनिक विफलता की न्यायिक जांच कराने का आग्रह किया था। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों पर किसी भी तरह से हमला करने वालों पर कानूनी कदम उठाए जाने की मांग भी रखी गई थी। यह याचिका एडवोकेट विनीत धांडा ने लगाई थी।



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इस याचिका में कहा गया था कि अगर किसी भारतीय नागरिक ने पाकिस्तान स्थित आतंकियों की सहायता कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाए। इसमें सरकार से भी अपील की गई थी कि हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा वापस ली जाए और उनके बैंक खातों के संचालन पर भी रोक लगाए। आपको बताते जाए कि 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। यह हमला एक आत्मघाती हमलावर ने किया और इस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी।