SC में सवर्ण वर्ग को आरक्षण को चुनौती देने वाली PIL को मंजूरी मिली,यहां पढ़ें

www.khaskhabar.com | Published : शुक्रवार, 25 जनवरी 2019, 11:30 AM (IST)

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सवर्ण वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण मामले को लेकर पीआईएल को स्वीकार कर लिया गया है। आर्थिक आधार पर सवर्ण वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण देने की याचिका को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लागू करने पर रोक लगाने के लिए इंकार भी कर दिया है। केन्द्र सरकार को इस मामले में नोटिस भी भेजा है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार को इस आरक्षण वाले मामले में नोटिस जारी किया है। तत्काल रोक से इनकार करते हुए कहा कि हम विषय पर अपने स्तर पर निरीक्षण करेंगे। कोर्ट इस मामले को लेकर दाखिल याचिकाओं पर चार हफ्तों में सुनवाई करेगा।


सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संशोधन के जरिए आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगाने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में तत्काल इस पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दे दिए हैं।